श्रीराम जन्मभूमि का विवाद समाप्त होने के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के मामले में हिंदू आर्मी की ओर से सिविल जज (प्रवर वर्ग) मथुरा की अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिस पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी।
 
श्रीराम जन्मभूमि का विवाद समाप्त होने के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में।

डा. एस. के. पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 24 दिसम्बर।
अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त होने के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के मामले में हिंदू आर्मी की ओर से सिविल जज (प्रवर वर्ग) की अदालत में एक याचिका दायर कर दी गई है जिस पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है।

कथित हिंदू आर्मी का चीफ बताने वाले मनीष यादव ने खुद भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बताते हुए अदालत में दावा पेश किया है। जिसमें उन्होंने 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन को लेकर शाही ईदगाह के साथ हुए समझौते की डिक्री (न्यायिक निर्णय) को रद्द कर ईदगाह को ध्वस्त करके उक्त जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस करने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री आदि आधा दर्जन भक्तों ने भगवान की ओर से याचिका दाखिल कर यही मांगें मथुरा की अदालत में रखी थीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंधक न्यासी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को पक्ष बनाया था।

मनीष यादव ने भी अधिवक्ताओं के माध्यम से इन्हीं सब को प्रतिवादी बनाते हुए एक दावा सिविल जज (प्रवर वर्ग) नेहा भदौरिया की अदालत में दाखिल किया है। जिसमें अदालत ने इस संबंध में 4 जनवरी को सुनवाई के लिए तिथि मुकम्मल किया है।