एलडीए के सचिव, नजूल अधिकारी व सर्वेयर के खिलाफ जमानती वारंट।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवमानना के एक मामले में नोटिस तामील होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर एलडीए के सचिव, नजूल अधिकारी व सर्वेयर के खिलाफ 28 अक्तूबर की पेशी के लिए सीजेएम के जरिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
 
एलडीए के सचिव, नजूल अधिकारी व सर्वेयर के खिलाफ जमानती वारंट।

एलडीए के सचिव पवन कुमार गंगवार, नजूल अधिकारी आनंद कुमार सिंह व सर्वेयर उदय नारायण के खिलाफ जमानती वारंट

डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 22 अक्टूबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवमानना के एक मामले में नोटिस तामील होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर एलडीए के सचिव पवन कुमार गंगवार, नजूल अधिकारी आनंद कुमार सिंह व सर्वेयर उदय नारायण के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है।

कोर्ट ने इन तीनों पक्षकारों की 28 अक्तूबर को पेशी के लिए सीजेएम लखनऊ के जरिए निष्पादित होने वाला जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने यह आदेश शेरू अब्बास व अन्य लोगों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिया।

कोर्ट के दफ्तर की रिपोर्ट में सीजेएम लखनऊ की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि इन तीनों पक्षकारों पर निजी तौर पर नोटिस तामील हो चुका था। इसके बावजूद 8 अक्तूबर को कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही कोई हलफनामा दाखिल किया गया।

इस पर कोर्ट ने 28 अक्तूबर को अदालत के समक्ष पेशी के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।