पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से मृत कर्मियों के परिवारों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता।

पंचायत चुनाव ड्यूटी के कारण कोरोना संक्रमित और मृत सभी शिक्षक तथा सरकारी कर्मियों के आश्रितों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30-30 लाख की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है।
 
पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से मृत कर्मियों के परिवारों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता।

डाo शक्ति कुमार पाण्डेय
विशेष संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 31 मई।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पंचायत चुनाव के दौरान मृत शिक्षक या अन्य सरकारी कर्मियों के परिवारीजन को 30-30 लाख रुपया की आर्थिक सहायता देगी।

पंचायत चुनाव ड्यूटी के कारण कोरोना संक्रमित और मृत सभी शिक्षक तथा सरकारी कर्मियों के आश्रितों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30-30 लाख की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है।

इस फैसले के बाद लम्बे समय से चल रहे विवाद का सोमवार को सरकार ने पटाक्षेप कर दिया। इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने की तिथि से 30 दिन में जान गंवाने वाले शिक्षकों व अन्य कर्मियों के परिवार के लोगों को सरकार की तरफ से जरा भी निराशा नहीं होगी।

सरकार ने लम्बे अध्ययन तथा विचार-विमर्श के बाद तय किया कि चुनाव की तिथि से 30 दिन के अंदर मृत शिक्षकों तथा सरकारी कर्मियों के परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 30-30 लाख रुपया की धनराशि प्रदान करेगी।

अब सभी का ब्यौरा लेकर उनको सहायता राशि देने की प्रक्रिया पर काम होगा। जिससे कि कम समय में ही उन सभी को सहायता मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी कर्मी जिसका निधन कोरोना वायरस के संक्रमण से हुआ या फिर पोस्ट कोविड के कारण उसकी मौत हुई, के परिवार के साथ है। उसके परिवार को आर्थिक मदद का आधार कर्मी की कोविड-19 की किसी भी तरह की पॉजिटिव रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन आदि को माना जाएगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी यदि 30 दिन में किसी का निधन होता है तो उसे भी कोविड से मृत्यु मानते हुए अनुग्रह राशि दी जाएगी।