उत्तर प्रदेश: गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नही लगवाने वालों का 1 अक्टूबर से कटेगा चालान देना होगा 5 हजार जुर्माना।

 
उत्तर प्रदेश: गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नही लगवाने वालों का 1 अक्टूबर से कटेगा चालान देना होगा 5 हजार जुर्माना।

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अक्तूबर 2018 में सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर अनिवार्य किए जाने के आदेश दिए थे। जबकि प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत हुए वाहनों के में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा 30 सितंबर तक निर्धारित किया था। फिलहाल अब इसकी समय सीमा बढ़ाये जाने की संभावना नही है। 1 अक्टूबर 2021 से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बिना संचालित वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। जिसमें 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगे वाहनों का कोई भी कार्य संभागीय परिवहन विभाग में नही होगा।

व्यवसायिक वाहनों के लिए रसीद रहेगी मान्य।

चेकिंग के दौरान बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के पकड़े जाने पर पहली बार लोगों को जागरूक किया जाएगा। जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 का चालान कटेगा। यदि वाहन स्वामी ने हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए आवेदन किया है तो रसीद दिखाने पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी।

अपने मोबाइल से ऐसे बुक करें हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट।

  • हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए वेबसाइट www.siam.in पर क्लिक करें।
  • ऊपरी भाग पर बुक एचएसआरपी के विकल्प पर क्लिक करें।
  • वाहन के लिए प्रदर्शित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य एवं संबंधित जनपद का नाम का चयन करते हुए अपना नाम, ईमेल एवं मोबाइल नंबर दर्ज कर आगे बढ़ें।
  • आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।
  • हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टीकर के विकल्प का चयन करें।
  • इसके बाद वाहन के प्रकार एवं वाहन की निर्माता कंपनी का नाम पुन: चयन करें।
  • चुनाव के पश्चात व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक वाहन के विकल्प में से अपने वाहन के प्रकार का चयन करें।
  • वाहन के ईंधन के प्रकार पर विकल्प पर क्लिक करें।
    पुन: वाहन के प्रकार का चयन करें।
  • बुकिंग डिटेल के लिए प्रदर्शित आवेदन में आवश्यक प्रविष्टियां भारत स्तर, पंजीयन तिथि, पंजीयन चिह्न, चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक, इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक एवं वाहन स्वामी से संबंधित अन्य प्रविष्टियां जो प्राप्त वाहन डेटाबेस से आएंगी उन्हें पुन: देख लें।
  • डीलर अपॉइंटमेंट के विकल्प का चयन करें।
  • डीलरशिप के शहर का चयन करते हुए पिनकोड अंकित करें।
  • प्रदर्शित डीलर में सुविधा अनुसार किसी एक का चयन करें।
  • डीलर चयन के बाद नंबर प्लेट का शुल्क, टाइम स्लॉट के लिए संभावित तिथि प्रदर्शित होगी।
  • इसके पश्चात अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट की तिथि एवं समय के प्लॉट का चयन कर कंफर्म एंड प्रोसेस पर क्लिक करें।
  • संतुष्ट होने की दशा में पुन: कंफर्म प्रोसेस पर क्लिक करें।
  • प्रदर्शित विवरण को वेरीफाई करते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टीकर के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते हुए प्राप्ति रसीद प्रिंट कर लें।