1.7 लाख शिक्षक भर्ती के लिए बीएड जरूरी है कि नही, DElEd धारकों के लिए क्या है नियम

बीएड बनाम बीटीसी (अब DElEd) का मामला सबसे पहले साल 2018 में सामने आया था। जब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) के लेवल-1 परीक्षा के लिए बीएड धारकों को योग्य बताया गया था, इसके लिए उन्हें 6 महीने ब्रिज कोर्स करने के लिए कहा गया था।
 

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

बिहार, 19 अगस्त:- बिहार में 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब आवेदकों को परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार है। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा 24 अगस्त से शुरू होने वाली है, इस बीच बीएड और डीएलएड डिग्री को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड जरूरी है या नहीं? DElEd धारकों के लिए क्या नियम हैं? कैंडिडेट्स इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि एनसीटीई की नई गाइडलाइन जल्द जारी होगी, तब तक बीएड योग्यताधारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र हैं।

बिहार में चल रही है 1.7 लाख शिक्षक भर्ती- बिहार में इस बार सरकारी स्कूलों में 1,70,461 शिक्षकों की वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी के लिए परीक्षा 24 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकता है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर नजर बनाए रखें, परीक्षा का हॉल टिकट जल्द जारी होगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट दो अलग-अलग चरणों में जारी हो सकता है। पहले चरण में 01 से 05वीं तक के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट की घोषणा पर NCTE के नए गाइडलाइंस का असर हो सकता है।

BEd vs BTC का क्या है मामला- बीएड बनाम बीटीसी (अब DElEd) का मामला सबसे पहले साल 2018 में सामने आया था। जब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) के लेवल-1 परीक्षा के लिए बीएड धारकों को योग्य बताया गया था, इसके लिए उन्हें 6 महीने ब्रिज कोर्स करने के लिए कहा गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि BEd धारक प्राइमरी लेवल पर अयोग्य होंगे। लेवल 1 यानी प्राइमरी लेवल पर BTC जो अब डीएलएड बन चुका है वही अप्लाई कर सकते हैं। इस फैसले के बाद से ही बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।