अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लगा बड़ा झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज की

प्रयागराज में 42 दिन पहले यानी 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे मृतक की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद और उसके परिवार समेत करीबी गुर्गों के नाम मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचती, उससे पहले ही अतीक की पत्नी शाइस्ता और तीसरे नंबर का बेटा असद फरार हो गए।
 

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज, 06 अप्रैल:- संगम नगरी में हुए उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 25 हजार रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज कर दी है, यह फैसला गुरुवार को कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए लिया है। शाइस्ता परवीन, उमेश हत्याकांड के तीसरे दिन से ही फरार चल रही है, पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 42 दिन पहले यानी 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे मृतक की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद और उसके परिवार समेत करीबी गुर्गों के नाम मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचती, उससे पहले ही अतीक की पत्नी शाइस्ता और तीसरे नंबर का बेटा असद फरार हो गए, दोनों अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि, पुलिस लगातार अतीक के गुर्गों का पतन करने में लगी है।

24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या- दिन 24 फरवरी 2023 की शाम उमेश पाल 17 साल पहले यानी 2016 में दर्ज कराए गए खुद के अपहरण केस की सुनवाई से लौट रहा था। साथ में उसके दो सुरक्षाकर्मियों भी कार में बैठे थे, तभी घात लगाकर बैठे शातिरों ने उमेश के कार से उतरते ही गोलियों की बौछार और बमबाजी कर दी। घटना में उमेश पाल और उसके एक गनर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दूसरे सुरक्षा कर्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हत्या के बाद प्रयागराज में एक बार फिर अतीक अहमद का नाम गूंजा। मृतक उमेश की पत्नी जया पाल ने अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता, तीसरे नंबर के बेटे असद और उनके गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया।