मोहित जायसवाल अपहरण कांड- अतीक अहमद पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, अपहरण कांड में CBI कोर्ट ने तय किए आरोप

अतीक साबरमती जेल से वीड‍ियो कांफ्रेस‍िंग के जर‍िए जुड़ा था। पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक अहमद के बेटे उमर ने मीडिया से कहा कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है।गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी हैं। फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता को कानूनी झटका लगा है।
 

ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 08 अप्रैल:- कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों की सजा यहीं इसी धरा पर मिलती है। यह गीता में लिखा हुआ वाक्य है, जो कि वर्तमान में माफिया अतीक अहमद पर बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। अतीक को अपने अतीत में किए गए सभी कुकृत्यों की सजा मिल रही है। शुक्रवार को मोह‍ित जायसवाल अपहरण कांड में उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय क‍र दिए। बता दें कि उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक साबरमती जेल में बंद है। अतीक साबरमती जेल से वीड‍ियो कांफ्रेस‍िंग के जर‍िए जुड़ा था।

उमर ने पुलिस पर लगाए ये आरोप- पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक अहमद के बेटे उमर ने मीडिया से कहा कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी हैं। फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता को कल ही कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

जानें क्या है मामला- बताते चलें कि 29 दिसंबर 2018 को बिल्डर मोहित जायसवाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिये 26 दिसंबर 2018 को मोहित का गोमती नगर से सरेआम अपहरण करवा लिया था। मोहित को उसकी गाड़ी से देवरिया जेल ले जाया गया था। अतीक अहमद ने मोहित को एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने के लिए कहा, जब मोहित ने इनकार कर दिया तो अतीक अहमद ने अपने बेटे उमर तथा गुर्गे गुफरान, फारुख, गुलाम व इरफान के साथ मिलकर उसे तंमचे और लोहे की राड से बेतहाशा पीटा। मोहित के बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत बनवा लिया और लगभग 45 करोड़ की सम्पति अपने नाम करा ली। अतीक अहमद के गुर्गों ने मोहित की SUV गाड़ी भी लूट ली। इस मामले के सामने आने के बाद अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद चुनाव को देखते हुए अतीक अहमद को नैनी जेल भेज दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहित का अपहरण करवाने के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही मोहित के अपहरण केस की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई थी।

दो लाख का इनाम घोषित होने पर उमर ने किया था सरेंडर- लखनऊ के बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण कर देवरिया जेल में पिटाई के मामले में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर की तलाश में लखनऊ पुलिस, यूपी एसटीएफ और बाद में सीबीआई तक खाक छानती रही।उमर पर दो लाख का इनाम घोषित किया गया, लेकिन उमर अहमद को कोई नहीं पकड़ पाया और 23 अगस्त 2022 को उसने अपने मनमाफिक ढंग और वक्त पर लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

इन आरोपियों पर पहले ही तय हो चुके हैं आरोप- सीबीआई ने 12 जून 2019 को मामले की जांच शुरू की। मामले में आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार चार्जशीट दाखिल की गई। अतीक अहमद और उमर पर आरोप तय होने से पहले इस केस के आरोपी पवन सिंह, जफरुल्ल मोहम्मद फारूख, इरफान अहमद, महेंद्र सिंह, योगेश कुमार, नीतीश मिश्रा, गुलाम मोईन सिद्दीकी, मोहम्मद हमजा और जकी अहमद पर आरोप तय कर चुका था।

कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी की थी खारिज- इस मामले में आरोपी अतीक अहमद और उसके बेटे उमर को आरोपों से मुक्त (डिस्चार्ज) करने की अर्जी 27 मार्च को खारिज कर दी थी। सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की थी। आज शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने अतीक अहमद और उसे बेटे उमर पर आरोप तय कर दिए हैं।