अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों हेतु निःशुल्क राशन वितरण की तिथि 20 मई तक बढ़ायी गयी

अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वितरण अवधि का विस्तारित करते हुए अन्तिम तिथि 20 मई  निर्धारित की गयी है। विस्तारित अवधि में कार्डधारक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से गेहूँ, चावल, खाद्य तेल, नमक व चना उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकते है।
 

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

प्रतापगढ़, 15 मई:- जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि माह अपै्रल, 2022 के सापेक्ष पी०एम०जी०के०ए० वाई० योजनान्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह अपै्रल, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) तथा आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना तथा रिफाइण्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण दिनांक 29 अप्रैल से ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वितरण की अन्तिम तिथि 12 मई निर्धारित थी। इस अवधि में अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा० गेहूँ व 02 किग्रा० चावल निःशुल्क वितरित किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा0 प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (01 किग्रा0 प्रति कार्ड) तथा रिफाइण्ड ऑयल (01 ली0 प्रति कार्ड) का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

उन्होने बताया है कि अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वितरण अवधि का विस्तारित करते हुए अन्तिम तिथि 20 मई  निर्धारित की गयी है। विस्तारित अवधि में कार्डधारक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से गेहूँ, चावल, खाद्य तेल, नमक व चना उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकते है। कार्डधारक मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20 मई को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। राशनकार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टाक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे।।