ऑपरेशन के दौरान आंख में टेढ़ा लेंस डालने वाले चिकित्सक को 8.96 लाख भुगतान करने का आदेश

पीड़ित के अनुसार ऑपरेशन के बाद जब उनकी आंखों में दर्द हुआ कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से अपनी आंख अस्पताल में दिखाई। लेकिन उनकी आंखों का दर्द बना रहा, बाद में कही और जांच के बाद यह पता चला कि उनकी आंख के ऑपरेशन के समय जो लेंस उनकी आंख में डाला गया है वो लेंस टेढ़ा है और उनकी वह आंख अब सही नही हो सकती है।
 

ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

प्रतापगढ़, 26 जुलाई:- खबर यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से है जहाँ पर उपभोक्ता फोरम ने सीतापुर आंख के अस्पताल के एक डॉक्टर पर 8.96 लाख रुपए पीड़ित को भुगतान करने का आदेश दिया है। पीड़ित ने यह बताया कि 2014 को उसकी आंख का ऑपरेशन किया गया था, चिकित्सक की लापरवाही की वजह से उसकी आंख में लेंस टेढ़ा डाल दिया गया।

पूरा मामला- पूरा मामला यूपी के जनपद प्रतापगढ़ का है जहाँ पर कीर्ति कुमारी, निवासी रानीगंज अजगरा ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था जिसमे उन्होंने बताया था कि उन्होंने 26 मार्च 2014 को सीतापुर आँख के अस्पताल में अपनी आँख का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद जब उनकी आंखों में दर्द हुवा कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से अपनी आंख अस्पताल में दिखाई। लेकिन उनकी आंखों का दर्द बना रहा, बाद में कही और जांच के बाद यह पता चला कि उनकी आंख के ऑपरेशन के समय जो लेंस उनकी आंख में डाला गया है वो लेंस टेढ़ा है और उनकी वह आंख अब सही नही हो सकती है। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के तत्कालीन चिकित्सक डॉक्टर ए. के. सिंह को 8.96 लाख रुपये 7℅ वार्षिक व्याज की दर पर भुगतान का आदेश दिया।