दहेज लोभियों को मिली सजा, 50 हज़ार नगद व एक मोटरसाइकिल की करते थे मांग

शादी के करीब 1 साल बाद उसे पुत्र हुआ उसके बाद से उसके पति हरिश्चंद्र देवर फूलचंद्र ननंद प्रेमा व कलावती देवी नंदोई बनवारी सास कौशल्या सभी लोग दहेज को लेकर उसे गाली देते और तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे। वह लोग ₹50000 नगद व एक मोटरसाइकिल की मांग करते थे।
 
रिपोर्ट- गौरव तिवारी जिला संवाददाता

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

प्रतापगढ़, 07 अप्रैल:- प्रतापगढ़ सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी प्रथम प्रदीप यादव ने दहेज उत्पीड़न मारपीट और जान से मारने के आरोप में दोषी पाते हुए हरिश्चंद्र फूलचंद पुत्र रामनिवास वह कौशल्या पत्नी रामनिवास निवासी नगर पंचायत प्रदेशपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली को दो-दो वर्ष के कारावास से दंडित किया है। साथ ही हरिश्चंद्र को 5000 कौशल्या को 3000 फूलचंद को ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी गण प्रेमा कलावती और बनवारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

एपीओ उमेश कुमार सिंह ने बताया वादी मुकदमा राजकुमारी की शादी 2 जून 2006 को हरिश्चंद्र के साथ हुई थी। शादी के करीब 1 साल बाद उसे पुत्र हुआ उसके बाद से उसके पति हरिश्चंद्र देवर फूलचंद्र ननंद प्रेमा व कलावती देवी नंदोई बनवारी सास कौशल्या सभी लोग दहेज को लेकर उसे गाली देते और तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे। वह लोग ₹50000 नगद व एक मोटरसाइकिल की मांग करते थे, आरोपी गणों ने राजकुमारी को मारपीट कर उसका कहना कपड़ा ले लिया और घर से भगा दिया, राज्य की ओर से पैरवी एपीओ उमेश कुमार सिंह ने की।