फर्जी बैंक गारंटी लगाकर काम लेने वाले ज्योति बिल्टेक फर्म के निदेशक के खिलाफ एलडीए द्वारा एफआईआर।

एलडीए जोन सात के अभियंता नवीन कुमार ने ज्योति बिल्टेक फर्म के निदेशक चरनजीत सिंह के खिलाफ गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
फर्जी बैंक गारंटी लगाकर काम लेने वाले ज्योति बिल्टेक फर्म के निदेशक के खिलाफ एलडीए द्वारा एफआईआर।

डा. एस. के. पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 3 फरवरी।
एलडीए की बसंत कुंज योजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के नाम पर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर काम लेने वाले ज्योति बिल्टेक फर्म के निदेशक ने 5.83 करोड़ हड़प लिए।

एलडीए जोन सात के अभियंता नवीन कुमार ने कंपनी के निदेशक चरनजीत सिंह के खिलाफ गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर धीरज कुमार सिंह ने बताया कि अभियंता नवीन कुमार ने लिखाया है कि फर्म के निदेशक चरनजीत को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का टेंडर मिला था। उन्होंने टेंडर लेने के लिए चार्टेड मर्केंटाइल बैंक की गारंटी लगाई थी।

उक्त गारंटी के आधार पर चरनजीत की फर्म को 2.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। बैंक गारंटी वर्ष 2018 तक ही वैध थी। चरनजीत ने नई बैंक गारंटी देने और पुराना भुगतान कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया।

नवीन कुमार के अनुसार बैंक गारंटी के भुगतान के कार्य हेतु अभियंता राकेश कुमार बीते 27 अगस्त को बैंक पहुंचे और कार्यवाही शुरू की। इस बीच उन्हें पता चला कि ज्योति बिल्टेक के निदेशक द्वारा लगाई गई बैंक गारंटी फर्जी थी। उन्होंने तत्काल बैंक अधिकारियों से इसका रिकॉर्ड लिया।

अभियंता नवीन कुमार ने बताया कि फर्म के मोबिलाइजेशन के लिए मिले 2.11 करोड़ रुपये की गारंटी और ब्याज के 3.72 करोड़ चरनजीत ने हड़प लिए हैं।

इंस्पेक्टर ने बताया कि अभियंता नवीन कुमार की तहरीर पर चरनजीत के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज किया गया है।