पुलस्त तिवारी को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर संजय राय, दरोगा महेश दुबे समेत पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर।

पुलस्त तिवारी की मां ने कोर्ट में बताया था कि 9 अगस्त 2020 को उनके बेटे को आशियाना थाने में तैनात दरोगा महेश दुबे घर से पकड़कर ले गए और बाद में मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखाया।
 
पुलस्त तिवारी को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर संजय राय, दरोगा महेश दुबे समेत पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर।

डा. एस. के. पाण्डेय
विशेष संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 18 मार्च।
राजधानी के इनामी बदमाश पुलस्त तिवारी को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर संजय राय और दरोगा महेश दुबे समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम के आदेश पर आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलस्त तिवारी की मां मंजुला तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि नौ अगस्त 2020 की शाम उनके बेटे पुलस्त को आशियाना थाने में तैनात दरोगा महेश दुबे घर से पकड़कर ले गए थे, और नौ अगस्त 2020 की रात 11:14 बजे आशियाना थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय राय, दरोगा महेश दुबे, सिपाही मोहित सोनी, राकेश सिंह और बलवंत कुमार ने पुलस्त तिवारी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया और बताया कि पुलस्त के पैर में गोली लगी है।

पुलिस ने आरोप लगाया था कि वाहन चेकिंग के लिए रोकने पर वह पुलिस टीम पर फायरिंग करके भाग रहा था और जवाबी कार्रवाई में पुलस्त को पुलिस की गोली लगी।

मंजुला ने इस मामले की शिकायत मानवाधिकार आयोग में की थी। इस बीच जेल में बंद पुलस्त तिवारी का लिखा एक पत्र भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें पुलस्त ने पुलिस को दो लाख रुपये न देने पर मुठभेड़ का आरोप लगाया था।

मंजुला तिवारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम सुशील कुमारी ने आशियाना इंस्पेक्टर को केस दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का वक्त दिया था।

सीजेएम के आदेश पर अमल करते हुए तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय राय, दरोगा महेश दुबे, सिपाही मोहित सोनी, बलवंत कुमार व राकेश सिंह के खिलाफ जानलेवा हमले, आपराधिक साजिश रचने, साक्ष्य छिपाने समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।