बाहुबली विधायक विजय मिश्र के परिवार से खनन विभाग द्वारा 1 करोड़ 78 लाख रुपये वसूलने का आदेश।

मिर्जापुर की मंडलायुक्त प्रीती शुक्ला ने खनन विभाग को रॉयल्टी के 1.70 रुपये और उस पर लगे आठ लाख के ब्याज समेत 1 करोड़ 78 लाख रुपये वसूलने का आदेश दिया है।
बाहुबली विधायक विजय मिश्र के परिवार से खनन विभाग द्वारा 1 करोड़ 78 लाख रुपये वसूलने का आदेश।

डा. एस. के. पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 8 नवम्बर।
उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र के परिवार से खनन विभाग द्वारा 1 करोड़ 78 लाख रुपये वसूलने का आदेश दे दिया गया है।

यह आदेश मिर्जापुर की मंडलायुक्त प्रीती शुक्ला के द्वारा विधायक की बहू रूपा मिश्र की अपील को निरस्त करते हुए दिया है। आयुक्त ने खनन विभाग को रॉयल्टी के 1.70 रुपये और उस पर लगे आठ लाख के ब्याज समेत 1 करोड़ 78 लाख रुपये वसूलने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक की बहू रूपा मिश्रा के नाम से मीरजापुर में एक कंपनी रजिस्टर्ड है। इसी कम्पनी द्वारा मिर्ज़ापुर में खनन के पट्टों का आवंटन लिया जाता रहा है।

रॉयल्टी ना जमा करने पर वर्ष 2018 में विधायक के पट्टों को खनन विभाग ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद कुल 1.70 करोड़ रुपये का एक रिकवरी नोटिस भी जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ विधायक की बहू रूपा मिश्रा ने मंडलायुक्त न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी।

अपील की सुनवाई के बाद मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला ने याचिका को खारिज करते हुए, ब्याज के साथ पैसे वसूलने का आदेश दे दिया।

मीरजापुर के खनन अधिकारी पंकज सिंह के अनुसार ललीरा बिल्डकॉन नाम से रजिस्टर्ड कंपनी को ये वसूली का नोटिस जारी किया गया था‌। इस कंपनी की मालकिन रूपा मिश्रा हैं जो कि विधायक विजय मिश्रा की बहू हैं। इसी फर्म के नाम पट्टों का आवंटन किया गया था। रॉयल्टी ना जमा करने पर इनके पट्टों को निरस्त करके आरसी जारी हुई थी। इस आरसी को मंडलायुक्त की कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे मंडलायुक्त ने निरस्त करते हुए पूरी रकम ब्याज सहित वसूलने का आदेश दिया है।