मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग ही कर पाएंगे।
 
ग्लोबल भारत न्यूज

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं।

डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 7 जुलाई।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग ही कर पाएंगे।

हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा है कि सूरत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के दोषी ठहराने के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

फिलहाल राहुल गांधी चाहें तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राहुल की लोकसभा पहले ही जा चुकी है।

राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे‌।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' पर बयान दिया था।

गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। 27 मार्च को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला और 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया। 

सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गई थी, लेकिन वह भी खारिज कर दी गई।