नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह व एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनने के बाद यह आदेश दिया।
नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

डा. एस. के. पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 7 फरवरी।
नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।

यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह व एडीजीसी राजेश गुप्ता के तर्कों को सुन कर दिया।

विशेष अदालत ने उनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लगातार गैरहाजिर रहने का आरोप लगाया है।

मामला 6 फरवरी 2017 का बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र का है। आरोप था कि संत विश्वनाथ दास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम एक विद्यालय परिसर में आयोजित था, जिसमें मुख्य अतिथि रामगोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के विधानसभा बांसडीह से प्रत्याशी भी थे।

कार्यक्रम के समापन के बाद उन्होंने सपा का चुनाव चिन्ह बताकर प्रचार किया और पर्चे बांटे, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

प्रकरण की सुनवाई विशेष अदालत में विचाराधीन है। आरोप है कि रामगोविंद चौधरी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और न ही इन्होंने इस मामले में जमानत कराई है।