दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले मे केंद्र सरकार के कानून को लेकर दिल्ली सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली सरकार को सेवा अधिनियम को चुनौती दी थी लेकिन अब कानून बन जाने के बाद अब अपनी अर्जी में सुधार की मांग करते हुए मेंशनिंग की है। दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र के द्वारा 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता पर सवाल उठाया गया था लेकिन अब NCTD संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती दी जाएगी।
Updated: Aug 25, 2023, 12:23 IST

ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 25 अगस्त:- अब दिल्ली सरकार ने CJI के सामने मेंशन कर अब अपनी याचिका मे केंद्र सरकार के नए कानून को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल करने की अनुमती मांगी। CJI ने इस पर SG से उनकी राय पूछी, SG ने कहा हमे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा अर्जी पर चार हफ्ते मे जवाब देने को कहा है।
दरअसल दिल्ली सरकार को सेवा अधिनियम को चुनौती दी थी लेकिन अब कानून बन जाने के बाद अब अपनी अर्जी में सुधार की मांग करते हुए मेंशनिंग की है। दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र के द्वारा 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता पर सवाल उठाया गया था लेकिन अब NCTD संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती दी जाएगी। जिसमें इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी गई है।