हाइकोर्ट का बड़ा फैसला- कोरोना काल के दौरान ली गई फीस में से 15% फीस होगी अभिभावकों को वापस

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क
प्रयागराज, 17 जनवरी:- कोरोना काल मे मनमानी तरीको से स्कूलों ने अभिभावकों से फीस वसूली थी, जिसके बाद स्कूल फीस के लिए अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि राज्य के सभी स्कूलों में कोरोना काल के दौरान ली गई फीस पर 15% माफ किया जाएगा। ऐसे में साल 2020-21 मे राज्य के सभी स्कूलों में ली गई फीस पर यह फैसला लिया गया है, यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे जे मुनीर ने दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के सभी स्कूलों को उन्हें साल 2020-21 के दौराम वसूले गए 15 फीसदी फीस वापस लौटाना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा एक रुपया भी लेना मुनाफाखोरी है।
Allahabad high court ordered private schools to pay back the extra money that was charged to students during the covid pandemic violating the Supreme Court order to adjust the money in the future fee payment.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 16, 2023
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, साल 2020-21 में ली गई फीस में 15 फीसदी फीस अगले सेशन में पूरी फीस के साथ एडजस्ट करना होगा। वहीं जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें फीस वापस किया जाएगा, यह फैसला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया है। यह फैसला कल 16 जनवरी 2023 को आया, इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई 06 जनवरी 2023 को हुई थी। कोर्ट की ओर से राज्य के सभी स्कूलों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है।