प्रयागराज- योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी दोषी करार, MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया अर्थदंड

2014 लोक सभा चुनाव के दौरान मुट्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमे की धारा 147 में एक वर्ष जबकि धारा 323 में 6 माह की सुनाई गई सज़ा। 
 
Nanad Gopal manasi news

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज 25 जनवरी । योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है।

योगी के मंत्री नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह के समर्थक ने एफआईआर दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि नंद गोपाल नंदी के उस आने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले रेवती रमण सिंह की जनसभा में नंदी के समर्थकों द्वारा लाठी-डंडे से हमला किया गया था इस हमले में समाजवादी पार्टी के कई समर्थकों को गंभीर चोटें आई थी। आरोप यह भी था कि नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी दी थी। सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला ने नंद गोपाल नंदी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज कराया था हालांकि इस मामले में मंत्री नंद गोपाल नंदी को आईपीसी की धारा 148,504 और 506 और एससी एसटी एक्ट में बरी कर दिया गया लेकिन आज कोर्ट के फैसले मे मंत्री नंद गोपाल नंदी की मुश्किलें बढ़ा दी न्यायालय ने उन पर धारा 323 और धारा 147 में दोष सिद्ध करा दिया।

मंत्री नंद गोपाल नंदी को आईपीसी की धारा 147 में 1 साल की सजा जबकि ₹5000 जुर्माना इसके अलावा धारा 323 में 6 महीने की सजा और ₹5000 का जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा नहीं करने पर 10-10 दिन की सजा अलग से भुगतने का आदेश दिया गया है।

हालांकि नंद गोपाल नंदी की तरफ से तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ भी क्रास एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद मुट्ठी गंज थाने में भी जमकर हंगामा हुआ था और तत्कालीन थाना प्रभारी रंजीत चतुर्वेदी ने नंद गोपाल नंदी और उनके मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता समेत तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग से केस भी दर्ज किया था। सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ल द्वारा दर्ज कराई गई f.i.r. के मुकदमे में आज  कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।

हालांकि दोष सिद्ध करार दिए जाने के बावजूद भी नंद गोपाल नंदी की विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी ,क्योंकि सदस्यता रद्द करने का जो वैधानिक प्रक्रिया है उसमें 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर ही रदद् किया जाता है यह उनके लिए एक राहत की खबर है।