यूपी 69000 शिक्षक भर्ती का मामला, इलाहाबाद HC से राज्य सरकार को बड़ा झटका

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.80 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
 
UP 69 Thousand Teachar Vaccancy

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज, 08 मई:- यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.80 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

  • गैर विज्ञापित 19000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक।
  • कोर्ट ने कहा कि 69000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए।
  • कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों से 18 जुलाई तक मांगा जवाब।
  • याचिका में आरोप भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27.फीसदी की जगह मात्र 3.80 फ़ीसदी दिया गया आरक्षण।
  • इसी प्रकार एससी वर्ग को 21 फीसदी की जगह से 16.2 फ़ीसदी मिला आरक्षण।
  • याचिका में 19000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप।
  • जबकि सरकार ने 19000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही दी हैं।
  • याचिका में आरोप भर्ती प्रक्रिया में सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का किया गया है उल्लंघन।
  • याची आलोक सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका, जस्टिस राजीव जोशी की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।।