अमरोहा। ज़िंदा किशोरी को ऑनर किलिंग का शिकार बताने वाले 11 पुलिसकर्मी दोषी करार,इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट

आदमपुर के गांव मलकपुर सुमाली गाँव में हुई पुलिस लापरवाही मामले में पिता,भाई और रिस्तेदारो को काटनी पड़ी है 15 माह की जेल ,जाँच में  प्रेमी संग रचा ली थी किशोरी ने शादी

 
amroha global bharat news

1- पिता ने 11 महीने भाई ने 9 और रिश्तेदार ने 15 महीने की काटी थी जेल
2- 7 अगस्त 2020 को जिंदा मिली थी किशोरी

3-इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिस कर्मियों पर दर्ज हुआ था केस

4-ज़िंदा किशोरी को ऑनर किलिंग का शिकार बताने वाले 11 पुलिसकर्मी दोषी करार

यूपी के अमरोहा में ज़िंदा किशोरी को ऑनर किलिंग का शिकार बताने वाले 11 पुलिसकर्मीयो को विभागीय जांच दोषी करार देने के बाद अब तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मियों में से एक दरोगा सेवानिवृत हो चुके है। बता दे की लापता हुई जीवित किशोरी को मृत दिखाकर पुलिस ने उसके भाई ,पिता और रिस्तेदार को जेल भेज दिया। 
जानें पूरा मामला

बता दें कि 6 फरवरी 2019 को आदमपुर थाना क्षेत्र एक गांव में रहने वाले किसान की 15 वर्षीय बेटी खेत से गायब हो गई थी. इस पर बहुत तलाश करने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो किशोरी के भाई ने 10 फरवरी को पांच लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद नामजदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं दूसरी ओर इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने किशोरी का सुराग न लगने पर फर्जी खुलासा करते हुए इसे ऑनर किलिंग का मामला बता दिया और 28 दिसंबर 2019 को किशोरी के पिता, भाई और एक रिश्तेदार को किशोरी का हत्यारा बताकर जेल में डाल दिया. इस पूरी घटना में पुलिस ने तर्क दिया था कि किशोरी गलत संगत में पड़ गई थी. इस पर परिवार ने इज्जत बचाने के लिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और शव को गंगा में बहा दिया.

2020 को किशोरी मिली थी जिंदा

बता दें कि 2019 में जहां एक ओर इस झूठी कहानी पर खुद की पीठ षड्यंत्रकारी पुलिस थपथपा रही थी कि अगस्त 2020 में किशोरी जिंदा मिल गई. किशोरी अपने गांव से आठ किलोमीटर दूर प्रेमी के गांव में एकदम सही-सलामत मिली. इस मामले में जानकारी सामने आई थी कि किशोरी प्रेमी के साथ शादी करके उसकी पत्नी बनकर उसी के साथ रह रही थी, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगी पुलिस ने तुरंत यू-टर्न लेकर किशोरी के पति को अपहरण और नाबलिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसी के बाद इस सच की जानकारी जब अदालत को हुई तो किशोरी के पिता, भाई और रिश्तेदार को जेल से रिहा कर दिया गया. इसके बाद पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी भी की थी और विवेचना से लेकर खुलासे तक में शामिल रहे आदमपुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा के अलावा 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी. बता दें कि उसी समय नामजदों में शामिल दारोगा विनोद कुमार त्यागी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण अन्य 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।अब तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक शर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।