NIA के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा

गैंगस्टर मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई सजा। NIA के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी के मर्डर मामले में सोनभद्र जेल में बंद है आरोपी मुनीर, साल 2016 में की गयी थी डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की हत्या।
 
Global Bharat
10 साल की सजा के साथ लगा एक लाख रुपये का जुर्माना, मुनीर के साथी रेयान को 5 साल की सजा 50 हजार रुपये का जुर्माना।

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ, 16 अप्रैल:- एनआईए अफसर तंज़ील व उनकी पत्नी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर व रेयान को गैंगस्टर मामले में बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयांन ने मुनीर पर दस साल की सज़ा व एक लाख का जुर्माना व रेयान पर 5 साल की सज़ा व 50 हज़ार के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।मुनीर व रैयान की भारी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात रहा।

आपको बता दे कि 02 अप्रैल 2016 की रात को एनआईए के डिप्टी एसपी तंज़ील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना बिजनौर के सहसपुर से कार में सवार होकर शादी समारोह से वापिस अपने घर की और जा रहे थे कि इसी बीच रास्ते मे ही शातिर मुनीर व उसका साथी रेयान ने कार को रोककर तंज़ील व उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर मौके से फरार हो गए थे। डिप्टी एसपी तंज़ील अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि उनकी पत्नी फ़रज़ाना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

हालांकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस व क्राइम की टीम ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुनीर प्रदेश स्तर का माफिया है जिसके ऊपर प्रदेश के कई अलग अलग ज़िलों में लूट, हत्याकांड, चोरी के 36 मुकदमे दर्ज है। शातिर मुनीर व रेयान यूपी के सोनभद्र ज़िले की जेल में बंद है।बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयान ने गैंगस्टर मामले में सज़ा सुनाई है। मुनीर को दस साल की कठोर सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना जबकि उसका दूसरा साथी रैयान पर 5 साल की सज़ा 50 हज़ार रुपए का जुर्माना किया है। हालांकि एनआईए अफसर तंज़ील उनकी पत्नी फ़रज़ाना हत्याकांड में बिजनौर कोर्ट में मामला विचाराधीन है।।