सपा नेता अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द, रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट रिक्त घोषित

समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्लाह आजम की विधान सभा सदस्यता समाप्त, विधानसभा सचिवालय ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया, एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक अब्दुल्लाह आजम को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
 
आजम खान

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ, 15 फरवरी:- सपा नेता अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा से अब्दुल्ला आजम विधायक हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी। विधानसभा सचिवालय के तरफ से अधिसूचना जारी कर बताया गया की स्वार टांडा सीट रिक्त कर दी गई है, अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा। वहीं, मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई, जबकि मामले में सात लोगों को दोषमुक्त कर दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में यहां की एमपी/एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल बिश्नोई ने बताया कि 2008 छजलैट प्रकरण में एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 341 में एक महीना सजा और 300 रुपये का जुर्माना, धारा 353 में दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना जबकि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा-7 में छह महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये सभी सजा एक साथ चलेंगी। वहीं, दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अदालत में जमानत की अर्जी दी गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी।