सीरियल ब्लास्ट मामले में दण्डित वलीउल्ला बिस्फोटक मामले में भी दोषी करार दिया गया।
सीरियल ब्लास्ट मामले में दण्डित वलीउल्ला बिस्फोटक मामले में भी दोषी करार दिया गया।
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क
लखनऊ, 13 अप्रैल।
वर्ष 2006 में प्रदेश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में दण्डित आतंकी वलीउल्ला को विस्फोटक बरामदगी के मामले में भी दोषी करार दिया गया है।
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने बुधवार को फैसला सुनाया। आज गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर दंडित किया जाएगा।
16 साल पहले आतंकी वलीउल्ला आरडीएक्स, डेटोनेटर व पिस्टल समेत अन्य सामग्री के साथ पकड़ा गया था।
पांच अप्रैल 2006 को वलीउल्ला तड़के साढ़े तीन बजे लखनऊ के गोसाईंगंज से गिरफ्तार किया गया था।
विवेचना में पता चला था कि वलीउल्ला प्रदेश को दहलाने की तैयारी में था। आतंकी अपने साथियों के साथ अलग अलग इलाकों में बम विस्फोट करने की साजिश रच चुका था।
साजिश के तहत तीन मार्च 2006 की रात में वलीउल्ला प्रयागराज, फूलपुर गया था। वहां पर उसने साथी आतंकियों के रुकने की व्यवस्था की।
अगले तीन साथियों के साथ वाराणसी में बम विस्फोट की योजना बनाई और अलग अलग इलाके चिह्नित किए।
छह जून 2022 को वलीउल्ला को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर समेत अन्य इलाकों में विस्फोट करने के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी।