बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को एक हफ्ते के लिए पैरोल मिली

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गायत्री प्रजापति को पैरोल दी, बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गायत्री प्रजापति को पैरोल मिली। 5 मार्च को गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी है।
 
Gaytri prasad prajapati

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ, 15 फरवरी:- पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को एक हफ्ते के लिए कोर्ट ने पैरोल दी है, बेटी की शादी के लिए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रजापति को पैरोल दी है। एक हफ्ते बाद गायत्री प्रजापति को सरेंडर कर जेल जाना होगा, 5 मार्च को गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी है। गायत्री प्रजापति ने 56 दिनों के लिए शॉर्ट टर्म जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार ने गायत्री प्रजापति की याचिकाओं का किया विरोध किया, सुनवाई के बाद सात दिनों के लिए गायत्री की पैरोल मंजूर हुई है।

एक सप्ताह की मिली पैरोल- 28 फरवरी से एक सप्ताह के लिए पैरौल गायत्री प्रजापति को दी गई है, प्रजापति की ओर से कहा गया गया कि उनकी बेटी की शादी 6 मार्च को होनी है। पिता के तौर पर उनका रहना शादी में जरूरी है, इसके लिए 56 दिन की जमानत मांगी गई थी। राज्य सरकार के वकीलों ने दलीलों का विरोध किया और तर्क दिया कि प्रजापति 9 मामलों में आरोपी हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, हालांकि पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और बाद में प्रजापति को सात दिन की अल्पावधि जमानत दे दी गई। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को मार्च 2017 में एक महिला से गैंगरेप और उसकी नाबालिग बेटी से रेप का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में हैं, उन्हें एक बार जमानत मिल गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने जेल से बाहर आने से पहले ही इसे रद्द कर दिया था।