गाजियाबाद में पूर्व एसओ समेत कुल 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट और लूटपाट का मुकदमा दर्ज।
गाजियाबाद में पूर्व एसओ समेत कुल 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट और लूटपाट का मुकदमा दर्ज।
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क
लखनऊ, 18 जुलाई
मंदिर के एक पुरोहित की पत्नी ने आरोप लगाया है कि वह दबंगई और रंगदारी की शिकायत लेकर थाने पहुंचीं तो पुलिस ने भी उनके परिवार के साथ अत्याचार, मारपीट और लूटपाट किया।
यह मुकदमा लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के टीला शहबाजपुर में स्थित एक मंदिर में रहने वाली दीपा शर्मा ने लिखाया है। उनका आरोप है कि पीड़िता और उसका पति मंदिर में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की तरफ से भगाने का प्रयास किया गया।
सीजेएम कोर्ट की तरफ से 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में पीड़िता दीपा शर्मा का कहना है। कि सेवा धाम चौकी क्षेत्र अंतर्गत टीला शाहबाजपुर में एक सिद्ध बाबा का मंदिर है। इसी मंदिर में दीपा शर्मा के पति मोनू शर्मा मंदिर के पुजारी हैं। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है। उसी से अपना परिवार चलाते हैं।
उसके चढ़ावे से ही गरीब लड़कियों की शादी भी कराई जाती है। इसके अलावा अनाथ लोगों के लिए दवाइयां और पढ़ाई आदि का खर्चा भी दिया जाता है।
दीपा शर्मा का आरोप है। कि 6 जुलाई 2022 को मंदिर में ही अपने खर्चे पर एक गरीब लड़की की शादी कराई जा रही थी।
उसी दौरान टीला शाहबाजपुर के रहने वाले मनीष भाटी पुत्र रमेश भाटी ,बल्ली पुत्र चिंताराम, विकास पुत्र धर्म सिंह जो अपने आप को क्षेत्रीय विधायक के बहुत खास बताते हैं। इनके द्वारा ₹2 लाख की रंगदारी मांगी गई। जब इसका विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट कर भगाने का प्रयास किया गया। इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई।
पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने भी इस मामले में पीड़िता की कोई सुनवाई ना करते हुए क्षेत्रीय विधायक के दबाव में दबंगों का ही साथ दिया।
लोनी बॉर्डर थाने के तत्कालीन एसओ योगेंद्र पवार 25-30 पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट ही नहीं की बल्कि पीड़िता के पति और पुत्र को जेल भी भेज दिया गया।
दीपा शर्मा का आरोप है कि मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मारपीट के वक्त उनका मंगलसूत्र भी तोड़ दिया। इसके अलावा उनके द्वारा जो ज्वेलरी पहनी गई थी। वह भी ले ली गई और उनके अलावा बच्चों की भी पिटाई की गई।
संयोग से यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस कर्मियों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे की मशीन भी उखाड़ ली गई। ताकि इस पूरी घटना की किसी को जानकारी ना हो सके।
अंततः इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 156/ 3 के तहत अब सीजेएम कोर्ट की तरफ से इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
कोर्ट के आदेश पर मंदिर के अंदर घुसकर पीड़िता का मोबाइल छीन लेने, मारपीट कर कपड़े फाड़ देने, गले में पड़ा सोने का मंगलसूत्र तोड़ देने, तथा वादिया के पुत्र व पुत्री के साथ मारपीट करने वह घर में घुसकर तोड़फोड़ व नुकसान करने तथा टीला शाहबाजपुर निवासी विपक्षी गण द्वारा रंगदारी मांगने के संबंध में धारा 147, 386, 354b, 394, 452, 323, 504, 506, 427 के तहत इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है वे हैं- योगेंद्र पवार पूर्व एस ओ, उपनिरीक्षक विभांशु तोमर, उपनिरीक्षक मलखान सिंह, उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा, उपनिरीक्षक अमरपाल सिंह, राहुल सिपाही, मुकेश सिपाही, कुलदीप सिपाही, अंकुश मलिक सिपाही, कृष्ण कुमार सिपाही, विजयपाल सिपाही, सुशील सिपाही और अन्य 25-30 अज्ञात पुलिसकर्मी के अलावा मनीष भाटी बल्ली और विकास के खिलाफ 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।