मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा।

माफिया मुख्तार अंसारी व उसके गिरोह सक्रिय सदस्यों पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। मुख्तार अंसारी को एक वर्ष के भीतर छठे मुकदमे में सजा सुनिश्चित कराई गई है।
 
ग्लोबल भारत न्यूज

मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा।

डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

28 अक्टूबर।

माफिया मुख्तार अंसारी व उसके गिरोह सक्रिय सदस्यों पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। मुख्तार अंसारी को एक वर्ष के भीतर छठे मुकदमे में सजा सुनिश्चित कराई गई है।

इससे पूर्व पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम रहा कि लगभग 40 वर्ष बाद मुख्तार अंसारी को पहली बार हाई कोर्ट ने लखनऊ जेल में वर्ष 2003 में जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के मामले में 21 सितंबर, 2022 को सजा सुनाई थी। 

मुख्तार अंसारी को पहली बार हत्या के मुकदमे में भी सजा सुनाई गई। पांच जून को अवधेश राय की हत्या के मामले में मुख्तार दोषी करार दिया गया। 

अब तक उसे गैंगस्टर एक्ट के कुल चार मामलों में सजा सुनाई गई है। दिल्ली कोर्ट ने वर्ष 2003 में मुख्तार को आयुष व टाडा अधिनियम के तहत दर्ज केस में दोषी ठहराया था।

बीते दो वर्षों में मुख्तार के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर लंबे समय बाद नौ मामलों में आरोप तय कराए गए। इनमें वर्ष 2021 में दो तथा वर्ष 2022 में सात मुकदमों में आरोप तय कराए गए थे। 

वाराणसी में बहुचर्चित नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के मामले में वादी को जान से मारने की धमकी देने का मामला विचाराधीन है, जिसमें प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई जा रही है।

स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार के अनुसार मुख्तार अंसारी गिरोह के 288 सदस्यों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध 156 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्तार व उसके सहयोगियों के 175 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराए गए।

मुख्तार गिरोह के पांच सक्रिय सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। गिरोह के 164 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा छह के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई है। 

मुख्तार गिरोह की 605 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त व धवस्त कराए जाने के साथ ही गिरोह के 215 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध कारोबार को बंद कराया गया है।