प्रदेश में अब विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सुनने के बाद ही करें।

राज्य सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी प्रबंध निदेशकों को आदेश जारी किए हैं कि विद्युत उपभोक्ता की शिकायतों पर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सुनने के बाद ही निस्तारण आख्या भेजी जाए।
 
ग्लोबल भारत न्यूज

प्रदेश में अब विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सुनने के बाद ही करें।

डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 4 अप्रैल।

राज्य सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी प्रबंध निदेशकों को आदेश जारी किए हैं कि विद्युत उपभोक्ता की शिकायतों पर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सुनने के बाद ही निस्तारण आख्या भेजी जाए।

कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अक्सर अधिकारी, उपभोक्ताओं को सुने बिना ही उनकी शिकायतों का निस्तारण अपने स्तर से कर देते हैं। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर नहीं होती हैं और उन्हें बार-बार संबंधित दफ्तरों व अधिकारियों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। 

ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने इस बारे में पावर कारपोरेशन अध्यक्ष को निर्देश जारी कर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। 

इस पर एम देवराज ने प्रबंध निदेशक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, प्रबंध निदेशक यूपीएसएलडीसी लिमिटेड, प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक जल विद्युत निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा प्रबंध निदेशक केस्को कानपुर को उक्त आदेश का सख्ती से पालन किए जाने का आदेश जारी किया है। 

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर यह आदेश विद्युत उपभोक्ताओं के हित में है।