राज्यमंत्री संजय गंगवार को दो मामलो में सजा,जानिए MP-MLA कोर्ट ने क्यों सुनाई सजा

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ, 18 दिसम्बर। यूपी सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्रालय के राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को पीलीभीत MP-MLA कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में सज़ा सुनाने के साथ ₹2-2 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
कोर्ट ने ट्रायल के दौरान संजय गंगवार को तीन -तीन महीने की सज़ा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
बता दे की वर्ष 2012 में संजय सिंह गंगवार के खिलाफ दर्ज अचार संहिता उल्लंघन के ममाले में पीलीभीत की एमपी-एमएलए कोर्ट ने संजय गंगवार को दोषी मानते हुए अलग अलग मामलो में तीन-तीन महीने सजा का ऐलान किया। गंगवार पर कोर्ट ने ₹2-2 हज़ार का अर्थदण्ड भी लगाया है। हालांकि सजा सुनाने के ठीक बाद संजय गंगवार को जमानत पर रिहा कर दिया.
गौरतलब है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गन्ना विकास राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार पर वर्ष 2012 में दो मामले दर्ज किए गए थे। सुनगढ़ी थाना के तत्कालिक वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनय कुमार सरोज ने 4 जनवरी 2012 को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप के तहत दर्ज कराया था। इस मामले में संजय सिंह गंगवार को दोषी ठहराते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई एमएलए-एमपी कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह गंगवार को न्यायाधीश प्रियंका रानी ने दोषी करार देते हुए दोनों ही मामलों में तीन-तीन महीने की सजा सुनाई। साथ ही 2-2 हजार रुपए के आर्थिक दंड भी लगाया
मिली जमानत
हालांकि दोनों ही मामलों में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। बता दें कि संजय सिंह गंगवार भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार विधायक बने हैं और पहली बार मंत्री पद मिला है. जिले में उनकी छवि एक बेहतर और खुशमिजाज नेता के रूप में जानी जाती है।