डबल मर्डर केस के 6 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, डांस करने से मना करने पर मारी थी गोली

ये हत्याकांड डांस से इनकार करने पर पर हुआ था। गांव के अरविंद, मुनेंद्र, केशव, राहुल ने कल्लू नाम के शख्स से चौपाई में नाचने के लिए कहा। जिससे कल्लू से मना कर दिया। इसके बाद गांव के अरविंद, मुनेद्र, केशव, राहुल रजनीश सहित केदार नाथ ने गांव के ही नन्हे लाल के घर के पास कल्लू को घेर लिया और केदार नाथ ने कल्लू पर बंदूक और केशव ने तमंचे पर फायर कर दिया। गोली लगने से कल्लू जमीन पर गिर गया। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर जब वेद प्रकाश कल्लू को बचाने के लिए दौड़ा तो केदारनाथ ने बंदूक से वेद प्रकाश को भी गोली मार दी।
 
अदालत का फैसला

ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

पीलीभीत, 27 जुलाई:- उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कोर्ट ने डबल मर्डर केस में 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। 6 दोषियों में एक पिता-पुत्र भी शामिल हैं, ये मामला 8 साल पुराना था। दरअसल साल 2015 में दियोरिया कोतवाली इलाके के अंडाह गांव में होली के मौके पर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये हत्याकांड डांस से इनकार करने पर पर हुआ था। गांव के अरविंद, मुनेंद्र, केशव, राहुल ने कल्लू नाम के शख्स से चौपाई में नाचने के लिए कहा। जिससे कल्लू से मना कर दिया। इसके बाद गांव के अरविंद, मुनेद्र, केशव, राहुल रजनीश सहित केदार नाथ ने गांव के ही नन्हे लाल के घर के पास कल्लू को घेर लिया और केदार नाथ ने कल्लू पर बंदूक और केशव ने तमंचे पर फायर कर दिया। गोली लगने से कल्लू जमीन पर गिर गया। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर जब वेद प्रकाश कल्लू को बचाने के लिए दौड़ा तो केदारनाथ ने बंदूक से वेद प्रकाश को भी गोली मार दी। गोली लगने से दोनों की मौत हो गई।

अदालत ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा- पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पिता पुत्र समेत 6 लोगों को इस मामले में 8 साल बाद दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने सभी इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ उन पर जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में मृतकों के परिजनों ने 8 साल लगातार कोर्ट में केस की कड़ी पैरवी की। न्याय मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट का धन्यवाद अदा किया।