प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र से चोरी की 01 पम्पिंग सेट इंजन व कुल 07 अवैध देसी बम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूछताछ में बताया गया कि हम दोनो लोग अपने अन्य साथियों 01- दिलशाद पुत्र नन्हे उर्फ इरशाद निवासी ग्राम इमलीडाह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 02- शकील पुत्र स्व० गुलशेर नि० ग्रा० विष्णुपुर कला, 03- साबेज पुत्र ननकऊ निवासी रामदेव पट्टी के साथ मिलकर कई बार अलग-अलग गांवो से अलग-अलग सामान चोरी करते हैं।
 
प्रतापगढ़

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

प्रतापगढ़, 28 मार्च:- पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में कल दिनांक 27 मार्च को थाना रानीगंज से उ०नि० अवनीश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बुढौरा मौड के पास से थाना स्थानीय में पंजीकृत मु०अ०सं० 72/2023 379, 504, 506, 411 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों 01- शोएब पुत्र नन्हे उर्फ इरशाद नि०ग्रा० इमलीडाड थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 02- अनवर पुत्र तहमूल निवासी ग्राम सराय जमुनी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 इंजन पम्पिंग सेट व प्लास्टिक के झोले में 07 अदद देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त चोरी की पम्पिंग सेट इंजन बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई तथा बरामद देसी बम के संबंध में मु०अ०सं० 73/23 व 74/23 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया गया कि हम दोनो लोग अपने अन्य साथियों 01- दिलशाद पुत्र नन्हे उर्फ इरशाद निवासी ग्राम इमलीडाह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 02- शकील पुत्र स्व० गुलशेर नि० ग्रा० विष्णुपुर कला, 03- साबेज पुत्र ननकऊ निवासी रामदेव पट्टी के साथ मिलकर कई बार अलग-अलग गांवो से अलग-अलग सामान चोरी करते हैं। हम सभी ने मिलकर करीब दो महीना पहले लोहार तारा के एक खेत से रात्रि मे एक पम्पिंग सेट इंजन फील्ड मार्शल 8HP चोरी करके यही पास के नाले के पुल के अन्दर बेचने के लिये छुपा के रखे है, जिसे आज हम लोग बेचने के लिये जाने वाले थे कि आप लोगो ने हमे पकड लिया, आपके साथ चलकर हम लोग चोरी के इंजन को बरामद करा सकते हैं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण
01- मु०अ०सं० 72/2023 धारा 379/504/506/411 भादवि।
02- मु०अ०सं० 73/2023 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम शोएब उपरोक्त।
03- मु०अ०सं० 74/2023 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम अनवर उपरोक्त।