खाद्य कारोबारकर्ताओं के ऊपर 15 लाख 65 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा माह मार्च 2023 में 27 वादों में निर्णय देते हुये 15 लाख 65 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं के ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, मो० सलीम पुत्र अब्दुल अजीत निवासी लक्ष्मणपुर रोड सगरा सुन्दरपुर, मो शब्बीर पुत्र मो0 तकी निवासी शीतलमऊ, मंजूर अहमद पुत्र मो0 नजीर निवासी बाबूगंज रोड सगरा सुन्दरपुर, मो0 सफीक पुत्र अब्दुल अजीज निवासी लक्ष्मणपुर रोड सगरा सुन्दरपुर एवं एजाज अहमद पुत्र गरीब उल्ला निवासी सगरा सुन्दरपुर द्वारा बिना अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के गोश्त विक्रय का कारोबार संचालित करने पर रूपये एक-एक लाख का अर्थदण्ड लगाया गया।
 
Pratapgarh News

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

प्रतापगढ़, 28 अप्रैल:- सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि मा० न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा माह मार्च 2023 में 27 वादों में निर्णय देते हुये 15 लाख 65 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं के ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, मो० सलीम पुत्र अब्दुल अजीत निवासी लक्ष्मणपुर रोड सगरा सुन्दरपुर, मो शब्बीर पुत्र मो0 तकी निवासी शीतलमऊ, मंजूर अहमद पुत्र मो0 नजीर निवासी बाबूगंज रोड सगरा सुन्दरपुर, मो0 सफीक पुत्र अब्दुल अजीज निवासी लक्ष्मणपुर रोड सगरा सुन्दरपुर एवं एजाज अहमद पुत्र गरीब उल्ला निवासी सगरा सुन्दरपुर द्वारा बिना अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के गोश्त विक्रय का कारोबार संचालित करने पर रूपये एक-एक लाख का अर्थदण्ड लगाया गया। राम प्रकाश पुत्र प्यारे लाल निवासी शीतलमऊ द्वारा मिथ्याछाप खारी (बेकरी प्रोडक्ट) की विक्री करने पर रूपये 30 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया, नसीम पुत्र गफूर निवासी अत्तानगर वार्ड नं0-06 द्वारा अवमानक साबूदाना पापड़ की विक्री करने पर रूपये 60 हजार का अर्थदण्ड, इन्द्रजीत यादव पुत्र राम किशोर यादव निवासी पूरेछेमी धनीपुर द्वारा अवमानक भैंस का दूध विक्री करने पर रूपये 60 हजार का अर्थदण्ड, राम संजीवन गुप्ता पुत्र राम अवध गुप्ता निवासी सरसीखाम द्वारा अवमानक मिश्रित दूध की विक्री करने पर रूपये 50 हजार का अर्थदण्ड, मो0 महमूद आलम पुत्र अब्दुल शकुर निवासी घोसियाना वार्ड-25 द्वारा बिना पंजीकरण के सब्जी की विक्री करने पर रूपये 30 हजार का अर्थदण्ड, मनीष कुमार त्रिपाठी पुत्र नन्द लाल त्रिपाठी निवासी बछरौली भदरी द्वारा मिथ्याछाप रस्क की विक्री करने पर 5 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया।

इसी प्रकार बजरंग स्वीट्स (प्रो0 दिनेश कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी साहजवार पोस्ट लच्छीपुर) के द्वारा मिथ्याछाप पेड़ा (गोपाल जी ब्राण्ड) की विक्री करने पर रूपये 30 हजार का अर्थदण्ड, मेसर्स भारत सुपर मार्ट (प्रो0 इबरार खान पुत्र हबीब उल्ला खान निवासी ग्राम रहिमाकुली सगरा सुन्दरपुर द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप मुनक्का की विक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड, मेसर्स आनन्द स्वीट्स एवं बेकर्स (प्रो0 शिव कुमार पंजवानी पुत्र स्व0 श्याम लाल निवासी मकन्दूगंज) द्वारा अवमानक स्ट्राबेरी केक की विक्री करने पर रूपये 1 लाख का अर्थदण्ड, फर्म वी0 मार्ट रिटेल लि0 (विक्रेता/मैनेजर अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी व पोस्ट राजापुर थाना कैण्ड जनपद प्रयागराज) द्वारा अवमानक बेसन की विक्री करने पर रूपये 80 हजार का अर्थदण्ड, अनिल कुमार वैश्य पुत्र अमृत लाल वैश्य निवासी ग्राम व पोस्ट व थाना मानधाता द्वारा मिथ्याछाप मखाना की विक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड, मो0 इरशाद पुत्र मो0 शकील निवासी लखपेड़ा रानीगंज अजगरा द्वारा अवमानक मिश्रित दूध की विक्री करने पर रूपये 80 हजार का अर्थदण्ड, फर्म डी0के0 इण्टर प्राइजेज (प्रो0 अशोक कुमार पुत्र मोती प्रसाद निवासी टक्करगंज) द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप कस्टर्ड पाउडर की विक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड, अनिल कुमार पुत्र राम सुख निवासी कजियाना प्रतापगढ़ सिटी द्वारा अवमानक मुस्समी का जूस विक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड, कोमल चन्द पुत्र किशोरी लाल निवासी भुवालपुर डोमीपुर द्वारा अवमानक रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (विब्रेन्ट ब्राण्ड) की विक्री करने पर रूपये 1 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया।

इसके अलावा शंकर लाल पटेल पुत्र सीताराम निवासी रामबक्श का पुरवा डेरवा द्वारा अवमानक पनीर विक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड, रंजीत कुमार पुत्र प्यारे लाल निवासी स्वामी का पुरवा पोस्ट व थाना अन्तू द्वारा अवमानक खोया विक्री करने पर रूपये 80 हजार का अर्थदण्ड, राजकुमार पुत्र भाई लाल निवासी कनेवरा पूरे खुशहाल पोस्ट नरायनपुर द्वारा अवमानक भैंस का दूध विक्री करने पर रूपये 50 हजार का अर्थदण्ड, कृष्णानन्द तिवारी पुत्र चिन्तामणि तिवारी निवासी रामापुर कोहड़ौर द्वारा अवमानक मिश्रित दूध विक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड, मेसर्स होरी ट्रेडर्स (प्रो0 होरी लाल केसरवानी पुत्र बाबू लाल केसरवानी निवासी बदलावन का पुरवा पोस्ट थरई) द्वारा अवमानक कच्ची घानी सरसों का तेल (घर आंगन ब्राण्ड) की विक्री करने पर रूपये 1 लाख 60 हजार का अर्थदण्ड, शत्रुध्न पुत्र मिठाई लाल निवासी चिलबिला द्वारा मिथ्याछाप बनाना चिप्स की विक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड, पवन कुमार पुत्र मंगरू राम निवासी ग्राम व पोस्ट कांपा मधुपुर द्वारा अवमानक मिश्रित दूध विक्री करने पर रूपये 5 हजार का अर्थदण्ड लगाय गया। एक माह में शास्ति की धनराशि जमा न करने पर शास्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी एवं शास्ति की संदाय होने तक सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता का अनुज्ञप्ति/पंजीकरण निलम्बित रहेगा।