मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह में शादी करने के एक महीने में ही कर डाली पत्नी की दहेज के लिए हत्या

प्रतापगढ़ जिला न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर पति को दोषी पाया और दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हज़ार का अर्थदंड से दंडित किया गया है। जबकि अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
 
प्रतापगढ़ न्यूज
हत्यारे पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, और 20 हजार का अर्थदंड।

ग्लोबल भारत न्यूज नेटवर्क

प्रतापगढ़, 06 सितंबर:- प्रतापगढ़ जिले में मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह में शादी के एक महीने में ही पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार के अर्थदंड से किया दण्डित किया जबकि घटना के अन्य आरोपी सास, ससुर देवर और ननद की घटना में संलिप्तता के ठोस प्रमाण न उपलब्ध होने के चलते किया दोषमुक्त किया गया।

पूरा मामला- बता दे की प्रतापगढ़ शहर के जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 5 फरवरी 2018 को राजा राम प्रजापति ने अपनी बेटी संजू की शादी नगर कोतवाली इलाके के रूपापुर निवासी सूरज के साथ किया था । शादी के बाद से ही आरोप है कि पति दहेज के लिए संजू को प्रताड़ित करता था और 29 मई 2018 को हत्या कर दिया। इसके बाद मायके वालों ने पति सूरज सास ससुर और बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। मामले में चार्ज सीट दाखिल होने के बाद आज जिला न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर पति को दोषी पाया और दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हज़ार का अर्थदंड से दंडित किया गया है। जबकि अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।