Pratapgarh- कुंडा कोतवाल उदयवीर सिंह पर कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश, क्या था पूरा मामला

पास्को कोर्ट में एक परिवाद दायर किया जिसमे पीड़िता का 202 में बयान हुआ। पीड़िता की मां का बयान हुआ और गांव के एक दो लोगो का बयान हुआ। बयान के आधार पर जो की पहले मेडिकल भी हुआ था। मेडिकल में 376 रेप का मामला आया भी है। उसके बावजूद तत्कालीन यसो उदय वीर सिंह द्वारा मुलजिमान से मिलकर ये पीड़िता का आरोप है कि उनसे नफा नुकसान लेकर मुकदमे में एफआर लगाने की धमकी देते रहे।
 
प्रतापगढ़ समाचार
रिपोर्ट- गौरव तिवारी संवाददाता

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

प्रतापगढ़, 22 मार्च:- खबर प्रतापगढ़ से है जहा कुंडा कोतवाल उदयवीर सिंह पर पॉक्सो एक्ट व आइपीसी की धारा 167 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश गैंगरेप के मामले में दर्ज मुकदमें में नाम जोड़ने का आदेश, स्कूल प्रबन्धक रामलाल शर्मा को भी मुकदमें में शह आरोपी बनाते हुए 420, 467, 468 व 471 में मुकदमा दर्ज करने का आदेश। 

पूरा मामला- एसएचओ मान्धाता इलाके में हुए गैंगरेप के मामले में विवेचना में पीड़िता की पहचान उजागर करने का किया था गैर कानूनी कार्य। घटना मान्धाता थाना इलाके के एक गांव की है, जहाँ की महिला ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि साल 2021 में 20 सितम्बर की शाम उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी और इसी दौरान गांव के दो लोगों ने दबोच कर गैंगरेप करके बेहोशी हालत में घर के पास छोड़ कर चले गए थे। इस बाबत पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि गैंगरेप पीड़िता मांधाता थाने की है, उसके साथ 20/9 2021 को गैंगरेप हुआ उसमें थानाध्यक्ष मांधाता को तहरीर देकर पीड़िता की मां ने मुकदमा पंजीकृत कराया जिसमें अपराध जिसमें अपराध संख्या 370/2021 थाना मांधाता में मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अभियुक्तगण एक का नाम हसीब सुत कल्लन है दूसरे का शहजाद सुत मुख्तार है दोनो दबंग किस्म के व्यक्ति है, का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नही किया दो वर्ष बीतने के बाद भी पीड़िता दर-दर भटकती रही न्याय मांगती रही।

पुलिस अधीक्षक के यहां गई प्रयागराज एडीजी के यहां गई। कई बार न्यायालय गई जब थक हार के पीड़िता मेरे पास आई तो मैने थाने से रिपोर्ट मंगवाई रिपोर्ट में विवेचक महोदय ने उस समय तत्कालीन विवेचक उदय मौर्य ने ये लिख कर भेजा की उस मामले में एफआर कोर्ट में प्रेसित किया जा रहा है तो, मैंने कहा की जब एफआर आ रहा है। लेकिन मामला लंबित करने पर मैंने पास्को कोर्ट में एक परिवाद दायर किया जिसमे पीड़िता का 202 में बयान हुआ। पीड़िता की मां का बयान हुआ और गांव के एक दो लोगो का बयान हुआ। बयान के आधार पर जो की पहले मेडिकल भी हुआ था। मेडिकल में 376 रेप का मामला आया भी है। उसके बावजूद तत्कालीन यसो उदय वीर सिंह द्वारा मुलजिमान से मिलकर ये पीड़िता का आरोप है कि उनसे नफा नुकसान लेकर मुकदमे में एफआर लगाने की धमकी देते रहे, और पीड़िता की बात नही सुनते रहे जब हमने 1/56/3 किया उसमे विवेचक महोदय ने एक गलती और कर दिया, की उन्होंने गांव का एक स्कूल है आर बीएस पब्लिक स्कूल पूरे लाल जो मांधाता थाना क्षेत्र में आता है उसके एक प्रबंधक है, राम लाल सुत राज बहादुर जो शर्मा है इन्होंने एक फर्जी मार्कशीट कक्षा एक का बना दिया जो की पीड़िता ना तो उस विद्यालय में पढ़ी थी ना ही कभी उस विद्यालय का मुंह देखा था। ना पीड़िता को कुछ जानकारी थी। पीड़िता की उम्र को विवादित करके की जो कि पीड़िता 16 वर्ष थी उसकी उम्र बीस वर्ष बना दिया। विवेचक ने अपने सीडी में लिखते हुए और उसका एक पत्र बनकार के बाल कल्याण समिती में प्रेषित किया जिसमे विवेचक ने पास्को अधिनियम के अदेस्तमक आ प्रभाव धारा 23 के अंतर्गत अपराध किया की किसी भी पीड़िता का नाम उल्लेखित नही किया जा सकता।