प्रतापगढ-माँ की हत्या में बेटियों की गवाही पर दोषसिद्धि पाए जाने पर बेटे को मिली उम्रकैद सज़ा

नबाबगंज के सूबेदार का पुरवा में 2 फरवरी 2020 को दिया गया था वारदात को अंजाम
 
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प्रतापगढ- शराब के लिए पैसा न देने पर कलयुगी बेटे ने लकड़ी के टुकड़े से मार कर माँ की हत्या कर दी थी।  मामले में आरोपी बेटे को कोर्ट ने दोषसिद्ध पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹10 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के सूबेदार के पूर्व का है जहां 2 फरवरी 2020 की रात 12:00 बजे सभापति पटेल की पत्नी प्रेमा देवी की लकड़ी के टुकड़े से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी । प्रेमा देवी की बेटी रेनू पटेल ने अपने ही सगे भाई मलखान पटेल के खिलाफ मां की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।  कोर्ट में रेनू के साथ उसकी तीन अन्य बहनों ने भी गवाही दी। मामले की सुनवाई करने के बाद   जिला जज अब्दुल शाहिद ने आरोपित मलखान पर दोषसिद्ध पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  अर्थदंड की आधी राशि वादी को देने को देने का भी आदेश दिया गया है। राज्य की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी योगेश शर्मा ने बताया कि आरोपित अक्सर शराब पीता था और घटना की रात भी वह शराब के लिए अपनी मां से पैसे की डिमांड कर रहा था जिसे न देने पर वह अपना आपा खो दिया और अपनी ही मां की लकड़ी के टुकड़े से मार कर हत्या कर दी थी।