बड़ी खबर:आज़म खां के साथ अब्दुल्ला आजम को MP-MLA कोर्ट ने सुनाई गई 2 साल की सज़ा,जानिए क्या है पूरा मामला

न्यायालय ने मामले में सात आरोपी को बाइज्जत बरी कर दी जबकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी पाया और अलग-अलग धारों में सजा के  ऐलान के  साथ अर्थदण्ड भी लगाया है

 
Azam khana ko saza

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

मुरादाबाद,13 फरवरी।  मुरादाबाद MP MLA कोर्ट ने आज़म खान के साथ अब्दुल्ला आज़म को सुनाई 2 साल की सज़ा। आजम खां के बाद अब सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की भी गई विधायकी। 2008 में सड़क जाम कर सरकारी कार्य मे बाधा डालने के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा।

एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी पाए जाने पर सजा का ऐलान किया है जिसके बाद आजम खां के समर्थकों में निराशा है। इस मामले में सात अन्य आरोपी को कोर्ट ने  बाइज्जत बरी कर दिया गया।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी पाया है और धारा 353 में 2000 का ज़ुर्माना और 2 साल की सजा जबकिधारा 341 में 1 माह सजा 500 रुपये का जुर्माना और 7 लॉ किर्मनल एक्ट में 6 माह की सजा 500 रुपये का जुर्माना।

बता दें कि मुरादाबाद के छजलैट में पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था।इस दौरान गुस्सां होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे. वहीं आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने आरोप लगाते हुए केस दर्ज हुआ था।

मुरादाबाद के छाजलैट थाने में दर्ज हुए इस केस में आजम खान और अब्दुल्लाह खान सहित 9 सपा नेता आरोपी थे।हालांकि कोर्ट ने इस मामले की सुनावई करते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को दोषी करार दिया है. बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है, इस केस में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपी थे.