6 साल के बेटे की गवाही से मिली पिता के हत्यारों को उम्रकैद की सजा, मां ने प्रेमी संग उतारा था मौत के घाट

अवैध संबंध में बाधक बनने पर प्रेमी प्रदीप की मदद से अपने पति धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। मामले में राजेश का छह साल का बेटा कार्तिक घटना का चश्मदीद गवाह था। उसने अदालत में अपनी मां के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि राजेश ने अपने साथी प्रदीप की मदद से उसके पति धर्मवीर का गला घोंटा और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया।
 
न्यायालय

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

शामली, 02 फरवरी:- मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी समेत दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि दोषी करार दी गई महिला के छह साल के बेटे की गवाही भी इस केस की प्रमुख वजह रही। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दो जून 2018 को शामली जिले के मनलेंडी गांव में राजेश नामक महिला ने अवैध संबंध में बाधक बनने पर प्रेमी प्रदीप की मदद से अपने पति धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। मामले में राजेश का छह साल का बेटा कार्तिक घटना का चश्मदीद गवाह था। उसने अदालत में अपनी मां के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि राजेश ने अपने साथी प्रदीप की मदद से उसके पति धर्मवीर का गला घोंटा और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया।

उम्रकैद के साथ लगा जुर्माना- जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरजेश कुमार ने कार्तिक के बयान समेत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजेश और उसके प्रेमी प्रदीप को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे की पुलिस ने जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धर्मवीर की मौत गला दबाने की वजह से होना बताया गया, जो मृतक धर्मवीर के 6 साल के बेटे कार्तिक के बयानों की तस्दीक कर रही थी।