13 साल बाद आया हत्या के मुकदमे का फैसला, अभियुक्तों को मिली 10 साल की सजा

इलाज के दौरान वासुदेव की अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी मानकर सजा सुनाई। अभियुक्त शिवमूरत की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
 
कोर्ट का फैसला

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

सुलतानपुर, 12 नवंबर:- यूपी के जनपद सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना के पूरे रामगुलाम रामनगर में 13 साल पूर्व लाठी-डंडे और चाकू से मार कर वासुदेव मिश्र की हत्या कर दी गई थी। इसको साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मानव वध मानते हुए न्यायाधीश रामविलास प्रसाद अदालत ने तीन अभियुक्तों को 10 साल की जेल,93 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। तीनों को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया।

सरकारी वकील संदीप सिंह ने बताया कि भूमि विवाद में 18 जून 2009 की शाम वासुदेव पर हमला किया गया था। घटना के समय वह बरासिन गांव से घर लौट रहा था। मृतक के भाई संजीव मिश्र ने अभियुक्त पट्टीदार शिवमूरत उसके पुत्र राधेश्याम मिश्र और शिवश्याम तथा मुन्ना पांडेय उर्फ जगदीश निवासी पूरे जगत का पुरवा थाना बल्दीराय पर लाठी डंडा और चाकू से हमला कर घायल करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इलाज के दौरान वासुदेव की अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी मानकर सजा सुनाई। अभियुक्त शिवमूरत की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।