7 माह में फैसला- छात्रा के अपहरण, बलात्कार व हत्या के एक दोषी को फांसी की सजा दूसरे को 20 साल कैद।।

 
7 माह में फैसला- छात्रा के अपहरण, बलात्कार व हत्या के एक दोषी को फांसी की सजा दूसरे को 20 साल कैद।।

ग्लोबल भारत न्यूज़ नेटवर्क

बहराइच, 04 अक्टूबर:- यूपी के बहराइच में सात महीने पहले थाना बौंडी अंतर्गत राजा रेहुआ गांव में हुए नाबालिग छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए फांसी जबकि दूसरे को 20 साल कैद व 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या थी पूरी घटना:- मामला बीते 10 अप्रैल 2021 का है, जब बौंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ गांव के तालाब किनारे एक 12 साल की बच्ची का शव नग्न अवस्था मे बरामद हुआ था। फॉरेंसिक जांच में बच्ची से बलात्कार कर गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी, पुलिस ने (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर बच्ची के घर पर दैनिक मजदूरी पर ट्रैक्टर चलाने वाले चालक फूलचंद (30) को गिरफ्तार किया था। बाद में तफ्तीश के दौरान फूलचंद के करीबी दोस्त रोशन लाल (29) के भी घटना में शामिल होने की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार किया गया।

फूलचंद को फांसी, रोशन लाल को 20 साल की सजा:- अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम (पॉक्सो अधिनियम) नितिन पांडेय ने मंगलवार शाम को सुनाए गये फैसले में फूलचंद को फांसी व 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, अदालत ने रोशन लाल को 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना अदा करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

छह महीने के भीतर कोर्ट ने सुनाया फैसला:- इस मामले की जानकारी देते हुए बहराइच की पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि पाक्सो एक्ट के संगीन मामले में तेज गति से विवेचना कर महज 53 दिनों में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने घटना के 6 महीने के भीतर निर्णय सुनाया है, त्वरित गति से की गयी विवेचना की कार्यवाही को लेकर शासन ने मामले की विवेचना में लगी पुलिस टीम को 1 लाख रुपये का इनाम देकर पुलिस टीम का उत्साहवर्धन किया गया है।।