ब्रेकिंग
पूर्व प्रधानाचार्य पं. रामकिशोर मिश्र की प्रतिमा का अनावरण किया सांसद प्रमोद तिवारी ने। कुंडा में आखिर न्यायालय के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं करवा पा रहा राजस्व विभाग विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाएगा यह बजट: राजेंद्र मौर्य ​प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा: दो बाइकों की भिड़ंत में व्यापारी की मौत; रोंगटे खड़े कर देने वाला LI... भारत-तिब्बत सहयोग मंच की मासिक "तरंग” बैठक का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय मनरेगा बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया। जूनियर बार चुनाव में अध्यक्ष पद पर 6 प्रत्याशी,महामंत्री पर चार प्रत्याशी सहित 48 प्रत्याशी चुनावी म... शिक्षा से ही सभ्य समाज की स्थापना संभव: सचिन यादव यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IPS अफसरों के तबादले; देखें पूरी लिस्ट मतदाता सूची से पात्र नामों को हटाया जाना लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश।
उत्तरप्रदेशप्रतापगढ़

गैर इरादतन हत्या के आरोप में कोर्ट ने सुनाया दस वर्ष की कारावास की सजा

गैर इरादतन हत्या के आरोप में कोर्ट ने सुनाया दस वर्ष की कारावास की सजा

गौरव तिवारी जिला संवाददाता प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ । अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए रामराज व निर्मला निवासीगण इटौरी सगरा सुंदरपुर, थाना लालगंज को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को अंकन रूपया 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया। प्रतिकर की राशि अंकन दस हजार रुपया पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की।वादी मुकदमा महारानी देवी के अनुसार 30 मार्च 2012 को शाम पांच बजे उसके लड़के भोले सरोज को पुरानी पारिवारिक रंजिश को लेकर रामधन, रामराज ,छोटेलाल, व छोटेलाल की पत्नी निर्मला एक राय होकर लाठी डंडा लेकर मेरे दरवाजे पर आए और मेरे लड़के को मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए पीटने लगे, जिससे मेरे लड़के को गंभीर चोटें आई ।इस घटना को विनोद व तमाम लोगों ने देखा। मेरे लड़के को गंभीर चोट होने के कारण गुप्ता नर्सिंग होम में इलाज हेतु भर्ती कराया गया जहां पर स्थिति बिगड़ने के कारण इलाहाबाद ले जाने की डॉक्टर ने सलाह दी। इलाहाबाद ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना के उपरांत भोले के सिर के पीछे, सर के ऊपरी हिस्से में वह अन्य कई जगह चोटे आई थी।विवेचक द्वारा रामधन, रामराज ,व निर्मला के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दौरान विचारण रामधन की मृत्यु हो गई।

यह भी पढ़ें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button