नाबालिग के साथ दुष्कर्म व जान से मारने के आरोप में न्यायालय ने सुनाया बीस वर्ष का कारावास
राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने किया

नाबालिग के साथ दुष्कर्म व जान से मारने के आरोप में न्यायालय ने सुनाया बीस वर्ष का कारावास
गौरव तिवारी जिला संवाददाता प्रतापगढ़ ।
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारूल वर्मा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने के आरोप में राम लखन उर्फ सुग्गू थाना लालगंज को दोषी पातें हुये 20 वर्ष के कारावास तथा 35 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की।
वादिनी मुकदमा के अनुसार उसकी पुत्री पीड़िता उम्र 14 वर्ष कक्षा 7 की छात्रा थी उसकी पुत्री के साथ घटना 19 अप्रैल 2016 के दो माह पूर्व राम लखन ने उसके घर में आकर उसकी अनुपस्थिति में जबरन शारीरिक संबंध बनाये। जाते समय उसकी पुत्री को धमकी दिया कि अगर किसी से बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। लगभग 15 दिनों पहले उपरोक्त राम लखन ने उसकी लड़की को कोई दवा लाकर दी जिसे खाने से उसकी लड़की की तबियत खराब हुई तो उसने पूछने पर पूरी घटना से उसे अवगत कराया।वादिनी लोक लाज के कारण से चुप रही लेकिन नाबालिग पुत्री को देखने पर बार-बार मन में घुटन होने लगी और उसे रहा नहीं गया तब थाने पर जाकर प्रार्थना पत्र दिया। उक्त मामले में राज्य की ओर से सात गवाहों के माध्यम से 10 प्रदर्शो को साबित कराया गया,पीड़िता ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि राम लखन मेरे घर आया जाया करता था मुझे अकेली पाकर उसने मेरा मुंह दबा दिया और मेरे साथ गलत काम किया। उसने धमकी दी कि अपनी मां से बताओगी तो तुम्हें मार दूंगा। जब मेरा पेट फूलने लगा तो उसे पता चला तब उसने मुझे थप्पड़ मार के दवा खिला दिया।