पेट्रोल पम्पों पर बॉटल-जरकिन में खुला पेट्रोल बिक्री पर पूर्ति विभाग ने लगाई रोक

पेट्रोल पम्पों पर बॉटल-जरकिन में खुला पेट्रोल बिक्री पर पूर्ण रोक-जिला पूर्ति अधिकारी
प्रतापगढ़। जनपद में अब पेट्रोल पम्पों से बॉटल या जरकिन में खुला पेट्रोल बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने बताया कि शासन स्तर से 6 मार्च 2026 को प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या ग्राहक को पेट्रोल पम्प से बॉटल या जरकिन में पेट्रोल की बिक्री किसी भी परिस्थिति में न की जाए। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुपालन की जांच के लिए उसी दिन खाद्य एवं रसद विभाग की टीम द्वारा जिले की सीमा में स्थित कई पेट्रोल पम्पों का औचक निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान पम्प संचालकों और प्रबंधकों को मौके पर ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पेट्रोल पम्प से किसी भी ग्राहक को बोतल या जरकिन में पेट्रोल की बिक्री नहीं की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने वाहनों में ही नियमानुसार पेट्रोल भरवाएं और खुले में पेट्रोल की खरीद न करें। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में सहयोग प्रदान करें।




