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युवक की हत्या में दोषी पिता और तीन बेटों को आजीवन कारावास

(प्रतापगढ़,)। जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने हत्या, मारपीट, गाली देने के आरोप में दोषी पाते हुए उदयपुर के बेनीदीन नसीरपुर गांव के त्रियुगीनारायण पांडेय व उसके तीन बेटे कमलापति, पशुपतिनाथ, अभिमन्यु सहित प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थ दंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा मृतक के पिता नंदलाल तिवारी को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। वादी मुकदमा उदयपुर के नसीरपुर गांव के नंदलाल तिवारी के अनुसार दिनांक 7 दिसंबर 2016 की सुबह गांव के कमलापति पांडेय अपने घर से फावड़ा लेकर उसके दरवाजे के सामने मिट्टी बराबर कर रहे थे। वादी के लड़के विनोद कुमार तिवारी ने कमलापति से मिट्टी खोदने को मना किया। विपक्षी कमलापति अपने पिता त्रियुगी नारायण, अपने भाई पशुपतिनाथ, अभिमन्यु पांडेय को बुलाया। मौके पर लाइसेंसी राइफल लेकर अभिमन्यु, कमलापति लेकर आ गए। आरोपी त्रियुगी नारायण ने ललकारते हुए गोली मारने को कहा। आरोपियों के फायर करने पर गोली लगने से विनोद घायल हो गया। बचाव करने के समय हरिकेश तिवारी को भी मारा पीटा गया। सांगीपुर सीएचसी पहुंचने पर विनोद को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने पशुपतिनाथ पांडेय को आयुध अधिनियम में भी दोषी पाते हुए 6 माह के कारावास तथा दो हजार अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा, एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।

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