ब्रेकिंग
यूजीसी कानून उतरप्रदेश तो छोड़िए देश के किसी भी राज्य में लागू नहि होने देंगे: कुंवर हरिवंश सिंह। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का 12 स्वर्णिम वर्ष रहा- ठाकुर प्... लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले बाबागंज विधायक विनोद सरोज जनता को मंहगाई से राहत देने की बजाय पूंजीपतियों की तिजोरी भर रही है मोदी सरकार- प्रमोद तिवारी बाबा भयहरणनाथ में 13 वाँ सामाजिक सत्याग्रह आज 7 जून को। कांग्रेस कमेटी की प्रतापगढ़ में मासिक बैठक सम्पन्न हुई। भारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय कार्यसमिति की आनलाइन बैठक सम्पन्न हुई। जब कर्मचारी पर टूटा तूफान का कहर, तब फरिश्ता बनकर खड़ा हुआ सीएचसी कुंडा परिवार आगामी 15,16 एवं 17 सितंबर 2026 को आयोजित होगा 'अजगरा महोत्सव'। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनेश्वर मिश्र पार्क में कार...
उत्तरप्रदेशप्रतापगढ़

युवक की हत्या में दोषी पिता और तीन बेटों को आजीवन कारावास

(प्रतापगढ़,)। जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने हत्या, मारपीट, गाली देने के आरोप में दोषी पाते हुए उदयपुर के बेनीदीन नसीरपुर गांव के त्रियुगीनारायण पांडेय व उसके तीन बेटे कमलापति, पशुपतिनाथ, अभिमन्यु सहित प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्थ दंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा मृतक के पिता नंदलाल तिवारी को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। वादी मुकदमा उदयपुर के नसीरपुर गांव के नंदलाल तिवारी के अनुसार दिनांक 7 दिसंबर 2016 की सुबह गांव के कमलापति पांडेय अपने घर से फावड़ा लेकर उसके दरवाजे के सामने मिट्टी बराबर कर रहे थे। वादी के लड़के विनोद कुमार तिवारी ने कमलापति से मिट्टी खोदने को मना किया। विपक्षी कमलापति अपने पिता त्रियुगी नारायण, अपने भाई पशुपतिनाथ, अभिमन्यु पांडेय को बुलाया। मौके पर लाइसेंसी राइफल लेकर अभिमन्यु, कमलापति लेकर आ गए। आरोपी त्रियुगी नारायण ने ललकारते हुए गोली मारने को कहा। आरोपियों के फायर करने पर गोली लगने से विनोद घायल हो गया। बचाव करने के समय हरिकेश तिवारी को भी मारा पीटा गया। सांगीपुर सीएचसी पहुंचने पर विनोद को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने पशुपतिनाथ पांडेय को आयुध अधिनियम में भी दोषी पाते हुए 6 माह के कारावास तथा दो हजार अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा, एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।

यह भी पढ़ें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button