ब्रेकिंग
लालगंज में महात्मा अय्यंकाली की पुण्यतिथि मनाई गई कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस द्वारा कैंडिल जलाकर अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई... प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक अभियुक्त गिरफ्तार डीएम की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण एवं जिला गंगा समिति की बैठक सम्पन्न वरिष्ठ वामपंथी नेता के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में प्रतापगढ़ पट्टी में हुए गोलीकांड के घ... कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का संकल्प लिया। सांगीपुर थाने में तैनात दो सिपाहियों पर लगा अवैध वसूली का आरोप,पीड़ित ने की एसपी से शिकायत विधायक, डीएम व सीडीओ ने खुरपका मुंहपका अभियान की टीकाकरण टीम को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना पट्टी में चर्चित गोलीकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज जेल
उत्तरप्रदेशप्रतापगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पास्को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष का कारावास और लगाया पचास हजार का अर्थदंड

राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पांडे ने किया

प्रतापगढ़। खबर प्रतापगढ़ से है जहां अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पारुल वर्मा ने मोनू उर्फ संतलाल थाना लालगंज को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने,वह उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास तथा पचास हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सी एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा साथ ही पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से भी आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पांडे ने किया।वादिनी मुकदमा के अनुसार बीते 4 नवंबर 2019 को शाम को उसकी पुत्री जिसकी उम्र 12 वर्ष है वह घर पर अकेले दरवाजे पर खाना खा रही थी तभी अचानक मोनू उसके दरवाजे पर आकर उसकी नाबालिक पुत्री का जबरन हाथ पड़कर घर के अंदर ले गया और दरवाजे की कुंडी बंद कर के उसके मुंह में दुपट्टा बांधकर उसके साथ बलात्कार किया।इसी बीच घर की खिड़की से किसी को देखकर आरोपी मोनू घर के पीछे के दरवाजे से भाग गया। आरोपी मोनू ने उसकी पुत्री को घटना के मामले में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वही राज्य की ओर से सात गवाहों और सबूत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई और साथ में अर्थदंड लगाया।

यह भी पढ़ें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button