नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पास्को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष का कारावास और लगाया पचास हजार का अर्थदंड
राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पांडे ने किया
प्रतापगढ़। खबर प्रतापगढ़ से है जहां अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पारुल वर्मा ने मोनू उर्फ संतलाल थाना लालगंज को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने,वह उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास तथा पचास हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सी एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान किया जाएगा साथ ही पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से भी आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पांडे ने किया।वादिनी मुकदमा के अनुसार बीते 4 नवंबर 2019 को शाम को उसकी पुत्री जिसकी उम्र 12 वर्ष है वह घर पर अकेले दरवाजे पर खाना खा रही थी तभी अचानक मोनू उसके दरवाजे पर आकर उसकी नाबालिक पुत्री का जबरन हाथ पड़कर घर के अंदर ले गया और दरवाजे की कुंडी बंद कर के उसके मुंह में दुपट्टा बांधकर उसके साथ बलात्कार किया।इसी बीच घर की खिड़की से किसी को देखकर आरोपी मोनू घर के पीछे के दरवाजे से भाग गया। आरोपी मोनू ने उसकी पुत्री को घटना के मामले में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वही राज्य की ओर से सात गवाहों और सबूत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई और साथ में अर्थदंड लगाया।