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उत्तरप्रदेशप्रतापगढ़

डीएम ने पराली जलाये जाने के प्रकरण पर किसान को दी चेतावनी, जुर्माना वसूलने का दिया निर्देश

डीएम ने की कंबाइन मशीन से धान कटाई पर कार्रवाई, मौके पर गाड़ी जब्त करने के निर्देश,

डीएम ने पराली जलाये जाने के प्रकरण पर किसान को दी चेतावनी, जुर्माना वसूलने का दिया निर्देश

जिलाधिकारी ने की कंबाइन मशीन से धान कटाई पर कार्रवाई, मौके पर गाड़ी जब्त करने के निर्देश,

प्रतापगढ़। विकास खण्ड मंगरौरा के क्षेत्र के अन्तर्गत उतरास में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी के भ्रमण के दौरान कृषक भानु सिंह द्वारा खेतों में परायी जलायी जा रही थी, मौके पर जिलाधिकारी ने पहुॅचकर किसान को चेतावनी देते हुये निर्देश दिया कि पराली जलाने की ऐसी घटनायें तत्काल बन्द की जाये, साथ ही जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि पराली जलाने वाले किसान के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना वसूला जाये जिस पर सम्बन्धित कृषक से 15 हजार रूपये जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की गयी।

जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को गम्भीर क्षति होती है तथा इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। उन्होने बताया कि सरकार द्वारा पराली प्रबन्धन हेतु आवश्यक सुविधायें एवं मशीनरी उपलब्ध करायी गयी है जिनका उपयोग कर किसान पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में सतत् निगरानी रखी जाये और किसी भी दशा में पराली जलाने की घटनायें न होने पाये और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

जिलाधिकारी ने आज भ्रमण के दौरान उतरास क्षेत्र में पाया कि 02 कंबाइन मशीन बिना एस0एम0एस0 के धान की कटाई कर रही थी। जिलाधिकारी ने मौके पर ही तत्काल एसओ कन्धई को फोन के माध्यम से निर्देशित किया कि कंबाइन मशीन वाहन को जब्त करते हुये निर्धारित नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाए। डीएम ने मौके पर उपस्थित जिला कृषि अधिकारी को फटकार लगाते हुये कहा कि आपकी लापरवाही दिखायी पड़ रही है तत्काल आपका जितना भी स्टाफ है अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुये जहां पर पराली जलाने एवं कंबाइन मशीन से धान की कटाई हो रही हो इसकी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार कंबाइन मशीन से कटाई के बाद पराली जलाने जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि ऐसे प्रकरण दोबारा न पाये जाये, अन्यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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