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जिला मजिस्ट्रेट ने 5 गुण्डों को किया जिला बदर एवं दो व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त

जिला मजिस्ट्रेट ने 05 गुण्डों को किया जिला बदर एवं 02 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त

गौरव तिवारी जिला संवाददाता प्रतापगढ़

प्रतापगढ़। जिले प्रतापगढ़ के जिन व्यक्तियों के आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है ऐसे 05 व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। उन्होने थाना देल्हूपुर ग्राम तौकलपुर के 03 गुण्डों क्रमशः गुफरान पुत्र आसिर उर्फ असीर उर्फ यासिर, सलमान पुत्र आसिर उर्फ असीर उर्फ यासिर व इमरान पुत्र आसिर उर्फ असीर उर्फ यासिर, थाना नवाबगंज ग्राम आलापुर के यश सोनकर उर्फ यश छाबड़ा पुत्र विजय सोनकर तथा थाना कोहड़ौर ग्राम उसका के कृष्ण चन्द्र वर्मा उर्फ कृष्णा पटेल पुत्र दूधनाथ पटेल को जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद प्रतापगढ़ के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये 02 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली पट्टी/टीजीएस के वर्तमान पता-17 होस्टिंग रोड अशोक नगर थाना कैण्ट प्रयागराज के अम्बुज शुक्ल पुत्र डीपी शुक्ला के शस्त्र एनपी बोर राइफल तथा थाना अन्तू ग्राम उमरी के बृजेश कुमार शुक्ला पुत्र लालता प्रसाद के शस्त्र एसबीबीएल को निरस्त कर दिया है।

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