जिला मजिस्ट्रेट ने 8 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त
आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन पर हुई करवाई

जिला मजिस्ट्रेट ने 8 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त
प्रतापगढ़। जनपद प्रतापगढ़ के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये 8 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने थाना लीलापुर ग्राम पतुलकी के राजेश्वर उर्फ सुनील मिश्रा पुत्र उपेन्द्र मिश्रा के शस्त्र एनपी बोर राइफल, थाना बाघराय कोर्रही के अमर बहादुर सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह के शस्त्र डीबीबीएल व ग्राम छेउंगा के केशव प्रसाद पुत्र नोखे लाल के शस्त्र एसबीबीएल, थाना जेठवारा मिश्रपुर तरौल के मुख्तार अली पुत्र उस्मानी अली के शस्त्र एनपी बोर राइफल, थाना संग्रामगढ़ ग्राम भरतपुर के प्यारे लाल पुत्र तेजी लाल के शस्त्र एसबीबीएल, थाना आसपुर देवसरा ग्राम भवसरनपुर के पवन कुमार मिश्रा उर्फ पिण्टू पुत्र राम कैलाश के शस्त्र एनपी बोर रिवाल्वर, थाना अन्तू जैतीपुर कठार के मकसूद पुत्र मुख्तार अहमद के शस्त्र एनपी बोर रिवाल्वर व थाना कोतवाली नगर ग्राम तेलिया चौराहा के मो0 हुसाम पुत्र अब्दुल जब्बार के शस्त्र एन0पी0 बोर पिस्टल को निरस्त कर दिया है।