ब्रेकिंग
बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये एनाउन्समेन्ट कराया जाये- डीएम। विधायक आराधना मिश्रा तथा राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने विद्युत कटौती पर शासन का ध्य... जिला मजिस्ट्रेट ने 5 गुण्डों को किया जिला बदर एवं दो व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त लोकपाल मनरेगा ने कालाकांकर ब्लाक मे शिकायतों का किया सत्यापन अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत  भू-माफियाओं ने पाट लिया नाला, ग्रामीणों ने की शिकायत 🌍 तुर्की में आया 5.1 तीव्रता का भूकंप, राजधानी अंकारा तक महसूस हुए झटके 📱 Motorola Edge 60 Fusion Review: प्रीमियम लुक्स, दमदार परफॉर्मेंस — ₹22,999 में बड़ी बाज़ी! 📰 Raymond Realty का धमाका! डीमर्जर के बाद शेयरों में जबरदस्त तेजी, लगातार दूसरे दिन लगा अपर सर्किट IndusInd Bank में ₹674 करोड़ की लेखा गड़बड़ी का खुलासा, बैंक ने दी सफाई
उत्तरप्रदेशप्रतापगढ़

बिना लाइसेन्स संचालित सौरभ मेडिकल स्टोर पर अभिसूचना आधारित ठोस प्रवर्तन कार्यवाही की गयी

दवा विक्रय प्रतिष्ठान बगैर औषधि विक्रय लाइसेन्स के औषधियों के विक्रय का कार्य न करें

बिना लाइसेन्स संचालित सौरभ मेडिकल स्टोर पर अभिसूचना आधारित ठोस प्रवर्तन कार्यवाही की गयी

दवा विक्रय प्रतिष्ठान बगैर औषधि विक्रय लाइसेन्स के औषधियों के विक्रय का कार्य न करें

प्रतापगढ़। सहायक आयुक्त (औषधि) प्रयागराज मण्डल प्रयागराज द्वारा छापे की कार्यवाही हेतु गठित मण्डलीय औषधि निरीक्षकों की टीम तथा जिलाधिकरी द्वारा संयुक्त कार्यवाही हेतु गठित जिला प्रशासन की टीम एवं पुलिस बल के साथ दिनांक 07.05.2025 को पवन कुमार सिंह नायब तहसीलदार आसपुर देवसरा के नेतृत्व स्थान गौरामाफी बाजार में बिना लाइसेन्स संचालित सौरभ मेडिकल स्टोर पर अभिसूचना आधारित ठोस प्रवर्तन कार्यवाही की गायी। सौरभ मेडिकल स्टोर में मौके पर उपस्थित दवा विक्रेता सौरभ कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट गौरा माफी सें दवा व्यवसाय करने हेतु औषधि एवं प्रसाधन समाग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के अन्तर्गत आवश्यक अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने को कहा गया परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मौके पर प्रतिष्ठान में भण्डारित औषधियों में से दो संदिग्ध औषधि का नमूना जॉच/विश्लेषण हेतु संग्रहित कर राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला प्रेषित किया गया एवं शेष औषधियों को फार्म 16 के दो पृष्ठों पर अंकित कर सीजर मेमों तैयार कर नियमानुसार सीजर की कार्यवाही की गयी। औषधि एवं प्रसाधन समाग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 की धारा 18ए के अनुपालनोंपरान्त एवं संकलित नमूने की जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

अभियान दल द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिष्ठान जिस पर कार्यवाही की गयी है, लोहे गुमटी में संचलित पायी गयी जो कि औषधि एवं प्रसाधन समाग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार जनपद में अवैध रूप से संचालित कोई भी दवा विक्रय प्रतिष्ठान पायी जाती है तो इसी प्रकार ठोस प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। जनपद में संचालित समस्त थोक औषधि विक्रय व्यवसायियों को निर्देशित किया जाता है नियमानुसार औषधियों के क्रय विक्रय का कार्य करे ऐसे किसी भी दवा विक्रय प्रतिष्ठान जिसके पास औषधि विक्रय लाइसेन्स नही है को औषधियों के विक्रय का कार्य न करें बिना लाइसेंस संचालित दवा विक्रय प्रतिष्ठान पर कार्यवाही के दौरान यदि इस बात की पुष्टि होती है कि अमुख द्वारा आप के प्रतिष्ठान से दवाईयॉ क्रय करके लाई गयी है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगें। अभियान दल में औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल जनपद प्रयागराज, शिव कुमार नायक जनपद प्रतापगढ़, थाना आसपुर देवसारा से उपनिरीक्षक धीरेन्द्र ठाकुर, उपनिरीक्षक उप निरीक्षक द्विव्या सिंह, कास्टेबल ज्वाला सिंह, कास्टेबल शिवम सिंह, का0च0 सुनील सिंह एवं खाद्य एवं औषधि लिपिक धीरज कुमार मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button