शैक्षिक महासंघ के प्रदेश मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश मंत्री ने मांग किया कि उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड की निरसित की गयी धारा 21 को पुनः अध्यापकों की सेवा सुरक्षा हेतु संनिहित करने का आदेश किया जाए।

शैक्षिक महासंघ के प्रदेश मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
डा० शक्ति कुमार पाण्डेय
राज्य संवाददाता
ग्लोबल भारत न्यूज
प्रयागराज, 22 जनवरी।
प्रदेश मंत्री ने मांग किया कि उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड की निरसित की गयी धारा 21 को पुनः अध्यापकों की सेवा सुरक्षा हेतु संनिहित करने का आदेश किया जाए।
उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि या कि इस सम्बन्ध मे उत्तरप्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया को निर्देशित भी करना चाहें।
आज दिनांक 22 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तरप्रदेश (माध्यमिक संवर्ग ) के प्रदेश मंत्री डॉ संतोष कुमार शुक्ल ने श्रीमती गुलाब देवी, मंत्री- माध्यमिक शिक्षा, उत्तरप्रदेश शासन, से सर्किट हाउस प्रयागराज मे मिलकर उन्हें महाकुम्भ के सनातन पर्व के लिए पधारने पर पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्रम् प्रदान किया तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से स्वागत भी किया।
उन्होंने यह भी मांग किया कि माध्यमिक कॉलेजों की पुरानी शुल्क व्यवस्था को संशोधित कर प्रधानाचार्यो को सी सी टी वी एवं पंखो के संचालन हेतु जनरेटर शुल्क की उचित व्यवस्था करायें।
उन्होंने कहा कि यू पी बोर्ड 2025 की परीक्षा के दौरान प्रधानाचार्यो एवं शिक्षकों हेतु पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराई जाए।
प्रदेश मंत्री ने मांग किया कि प्रधानाचार्य भर्ती- 2013 के न्यायालय में लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिए।
श्री शुक्ल के साथ प्रतिनिधि मण्डल मे डॉ अभिषेक मिश्र, डॉ योगेंद्र सिंह, डॉ पवन तिवारी, श्रीकृष्ण तिवारी डॉ राजेश आदि लोग रहे।